Vistaar NEWS

परिवार से अलग हुए तो जाएगी नौकरी, अनुकंपा नियुक्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार बदलने जा रही नियम

Vallabh Bhavan, Bhopal

वल्लभ भवन भोपाल

MP News: मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने जा रही है. इन नियमों को और ज्यादा सरल एवं शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों के पक्ष में करने पर विचार किया जा रहा है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए तैयारियां कर ली हैं. बताया जा रहा है कि इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा.

अब नौकरी से निकालना आसान नहीं

जानकारी के मुताबिक अब नौकरी से निकालना मुश्किल होगा. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बिना किसी गंभीर कारण के कोई विभाग अनुकंपा नौकरी से नहीं हटा पाएगा. इसके साथ ही ये विचार किया जा रहा था कि आश्रित परिवार जिन्होंने नौकरी नहीं ली है, उन्हें पांच साल तक दी जाने वाले भरण-पोषण की व्यवस्था को बंद कर दिया जाए. इसके लिए सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग दोनों तैयार नहीं हुए.

राज्य सरकार दैनिक वेतनभोगी देहांत के बाद आश्रित परिवार को 2 लाख रुपये की राशि देती है. कर्मचारियों की मांग थी कि इसे बढ़ाया जाए लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया है. इस राशि को पहले की तरह रखा गया है. साल 2014 से एकमुश्त राशि दी जा रही है.

ये बड़े बदलाव किए जाएंगे

ये भी पढ़ें: MP News: कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनर्परीक्षा आज से शुरू, परीक्षा केंद्रों पर होगी प्रश्नपत्रों की तत्काल प्रिंटिंग

Exit mobile version