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MP में नए राज्यपाल की नियुक्ति पर HC ने फैसले का रखा सुरक्षित, 8 जुलाई 2026 को पूरा हो चुका है मंगुभाई का कार्यकाल

MP Governor Tenure Ends

मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त

Mangubhai Patel Tenure Ends: मध्‍य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल का कार्यकाल पूरा हो चुका है. ऐसे में उनके कार्यकाल के खत्म होने पर नए राज्यपाल की नियक्ति का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका में मुख्‍य न्‍यायाधीश को इसका प्रभार सौंपने की मांग की है. हालांकि मंगलवार को न्‍यायमूर्ति आनंद पाठक और न्‍यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है.

राज्यपाल के पद की स्थिति स्‍पष्‍ट करने की मांग

जनहित याचिका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से सेवानिवृत्त डॉ. एमए खान की तरफ से हाई कोर्ट ने दायर की गई है. याचिका में बताया गया है कि मंगुभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को मध्‍य प्रदेश के राज्यपाल पद को संभाला था, इसके बाद उनका कार्यकाल 8 जुलाई 2026 को पूरा हो चुका है. इस मामले में अध‍िवक्ता अजय रायजादा ने दलील दी है कि संवैधानिक व्‍यवस्‍था के अनुरूप राज्य में राज्यपाल के पद को लेकर जो भी स्थि‍ति है उसे स्‍पष्ट करनी च‍ाहिए.

नई नियुक्ति तक पूर्व राज्यपाल रख सकते हैं पद

सुनवाई के दौरान मांग की गई है कि नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक मध्‍य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश को राज्यपाल पद का प्रभार सौंपा जाना चाहिए. वहीं सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलसिट जनरल कोर्ट में उपस्थित रहे. उन्‍होंने संविधन के अनुच्‍छेद 156 का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती तब तक पूर्व राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं.

कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

यचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनाें पक्षों की दलीलें सुनी और इस याचिका पर फैसले को सुरक्षित रखा गया. याचिका में ये भी मांग की गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति का निर्णय जल्‍द लिया जाए. वहीं इस याचिका में राष्‍ट्रपति सचिवालय, केंद्रीय विधि मंत्रालय और मध्‍य प्रदेश राज्यपाल सचिवालय को पक्षकार बनाया है.

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