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MP Police Band Recruitment: हाई कोर्ट ने एमपी कॉन्स्टेबल बैंड भर्ती पर लगाई रोक, इंटरव्यू रिजल्ट भी नहीं होगा जारी

MP High Court, Indore

एमपी हाईकोर्ट, इंदौर

HC Stay On Results: कॉन्स्टेबल (बैंड) भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू के परिणाम घोषित करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने के तरीके पर सरकार से जवाब भी मांगा है. वहीं न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह का समय निर्धारित किया है.

क्या है पूरा मामला?

उज्जैन निवासी सुमित शर्मा ने भी भर्ती के लिए आवेदन किया था. उनका कहना है कि उन्होंने चयन प्रक्रिया का पहला और दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया, बावजूद इसके उन्हें तीसरे चरण यानी साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया. सोमवार को न्यायमूर्ति मिलिंद फकड़े की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई की.

याचिका में किया गया दावा

याचिका में यह भी कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में विज्ञापित पदों की संख्या से तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का प्रविधान किया गया था, लेकिन विभाग ने सिर्फ दो गुना अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया. इस दौरान शासन की तरफ से याचिका को निरस्त करने की मांग करते हुए तर्क रखा गया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही अभ्यार्थियों को साक्षात्कारके लिए बुलाया गया था.

कोर्ट ने अधिवक्ता से कहा…

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शासकीय अधिवक्ता से कहा कि वे विभाग से जानकारी प्राप्त कर बताएं कि साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन में कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई. साथ ही अभ्यर्थियों की सूची भी पेश की जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी.

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