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MP में पटवारियों के प्रमोशन की बदली लिस्ट, 1994 या उससे पहले नियुक्त कर्मचारी भी होंगे पदोन्नत

Vallabh Bhavan, Bhopal

वल्लभ भवन भोपाल

MP News: मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग ने पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने को लेकर तीन दिन पहले जारी की गई सूची में बदलाव किया है. नई व्यवस्था में जुलाई 1994 या उससे पहले नियुक्त पटवारियों को पदोन्नति के दायरे में शामिल किया गया है. इसके साथ ही पहले लागू की गई 50 वर्ष की आयु सीमा को भी हटा दिया गया है. इससे पहले 24 सितंबर को जारी सूची में वर्ष 2007 से पहले नियुक्त पटवारियों को प्रमोशन के लिए पात्र माना गया था.

24 सितंबर की सूची हुई निरस्त

आयुक्त भू-संसाधन एवं प्रबंधन कार्यालय की ओर से जारी नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 24 सितंबर को जारी की गई पदोन्नति सूची को निरस्त कर दिया गया है. अब पटवारी से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के पदोन्नति नियम-2025 के तहत पूरी की जाएगी.

जुलाई 1994 तक नियुक्त पटवारियों का नाम जोड़ा जाएगा

नए आदेश के अनुसार, जिन पटवारियों की नियुक्ति जुलाई 1994 या उससे पहले हुई है और उनका नाम जारी की जाने वाली सूची में शामिल नहीं है, उनके नाम कलेक्टरों को जोड़ने होंगे. इसके बाद संबंधित जानकारी शासन को भेजी जाएगी. विभाग ने कलेक्टरों से पटवारियों की जानकारी अलग-अलग श्रेणियों में उपलब्ध कराने को कहा है.

चार वर्गों में मांगी गई जानकारी

कलेक्टरों को अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पटवारियों की अलग-अलग जानकारी भेजनी होगी. इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों का भी ब्यौरा देना होगा, जिनका निधन हो चुका है, जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिन्होंने इस्तीफा दिया है या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

2017-18 से 2023-24 तक की गोपनीय चरित्रावली

पदोन्नति प्रक्रिया के लिए पटवारियों की वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक की गोपनीय चरित्रावली भी मांगी गई है. यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, आपराधिक प्रकरण दर्ज है या विभागीय जांच लंबित है, तो इसकी जानकारी भी कलेक्टरों को शासन को भेजनी होगी.

5 अक्टूबर तक भेजना होगा पूरा ब्यौरा

राजस्व विभाग ने कलेक्टरों को संबंधित जानकारी 5 अक्टूबर तक शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले जानकारी भेजने की अंतिम तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई थी. नई सूची और संशोधित प्रक्रिया के बाद अब कलेक्टरों से विस्तृत रिकॉर्ड मांगा गया है.

पटवारियों की आपत्ति के बाद बदली प्रक्रिया

बताया जा रहा है कि 24 सितंबर को जारी सूची में 50 वर्ष से कम उम्र वाले पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देने का प्रस्ताव था. इस व्यवस्था से प्रभावित पटवारियों ने विभाग के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी. इसके बाद विभाग ने पदोन्नति के लिए तय उम्र सीमा को हटाते हुए नई सूची तैयार करने का फैसला किया.

नई सूची में 1050 पटवारी शामिल

संशोधित सूची में कुल 1050 पटवारियों के नाम शामिल किए गए हैं. खास बात यह है कि इसमें वर्ष 1964 में जन्मे पटवारी भी पदोन्नति के दायरे में रखे गए हैं. अब इन कर्मचारियों की पात्रता और सेवा संबंधी रिकॉर्ड के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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