MP VIP Culture Hooter Ban Action: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 1 अगस्त से 10 अगस्त तक एक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत सड़कों पर हूटर और बत्ती लगाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की तैयारी की जा रही है. मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान भी काटे जाएंगे.
मध्य प्रदेश पुलिस अब 10 अगस्त तक उन वाहनों पर नजर रखेगी. जो हूटर लगाकर सड़कों पर रौब झाड़ते रहते हैं. ऐसी गाड़ियों पर 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक अभियान चलाकर अवैध रूप से हूटर, लाल-पीली बत्ती, फर्जी शासकीय स्टीकर और काली फिल्म (टिंटेड ग्लास) लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर आप भी गाड़ियों में कुछ भी अवैध रूप से लगाए हुए हैं, तो उसे बाहर कर दें, अन्यथा आपका चालान कट सकता है.
हर जिले में चलेगा चेकिंग अभियान
इस अभियान के लिए पुलिस मुख्यालय से प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों (SPs) को निर्देश जारी किया है कि वे अपने-अपने जिलों में पुलिस टीमों को मैदान में उतारकर सघन चेकिंग अभियान चलाएं. इस दौरान गाड़ियों में कुछ भी अवैध रूप से लगाए जाने पर कार्रवाई करें. ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध विधि अनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें.
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2017 से बंद है VIP कल्चर
पुलिस अब उन वाहनों के भी चालान काटेगी. जो निर्धारित मानकों (High-Security Registration Plate) से हटकर फैंसी या गलत तरीके से लगाई गई नंबर प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं. बता दें, साल 2017 में ही केंद्रीय कैबिनेट ने मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों से लाल-पीली बत्ती और हूटर हटाने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अभी भी अवैध रूप से नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
