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MP News: ट्रेन लेट होने पर जल्दबाजी में टिकट कैंसिल करना पड़ सकता है भारी, जानिए क्‍या कहते हैं रेलवे के नियम

Train ticket cancellation rules

ट्रेन टिकट कैंसिल नियम

MP News: भोपाल में एक रेल यात्री से जुड़े मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने साफ किया है कि ट्रेन के देरी से चलने पर यदि कोई यात्री बिना तय प्रक्रिया अपनाए सीधे अपना टिकट रद्द कर देता है, तो उसे पूरा रिफंड नहीं मिलेगा और न ही मानसिक क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार किया जाएगा. यह फैसला उन यात्रियों के लिए चेतावनी है जो ट्रेन लेट होते ही जल्दबाजी में टिकट कैंसिल कर देते हैं.

यात्री ने उपभोक्ता आयोग में की शिकायत

यह मामला सितंबर 2023 का है, जब भोपाल निवासी एक यात्री ने भोपाल से नई दिल्ली के लिए आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में एसी-2 श्रेणी का टिकट लिया था. ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब तीन घंटे देर से दिल्ली पहुंची, जिससे उसकी आगे की यात्रा प्रभावित हुई. यात्री की दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस भी छूट गई. इसके बाद उसने दोनों ट्रेनों के टिकट कैंसिल कर दिए. जब उसे पूरा पैसा वापस नहीं मिला, तो उसने रेलवे पर सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.

यात्री ने नहीं किया तय नियमों का पालन

मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि ट्रेन देरी से पहुंची थी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यात्री ने रेलवे के तय नियमों का पालन नहीं किया. आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति में टिकट रद्द करने के बजाय यात्री को टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रसीद दाखिल करनी चाहिए थी. सीधे टिकट कैंसिल करने पर नियमों के अनुसार कटौती की जाती है, इसलिए इसे रेलवे की गलती नहीं माना जा सकता. इसी आधार पर आयोग ने यात्री की शिकायत खारिज कर दी. यह फैसला आयोग की बेंच के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ला और सदस्य प्रतिभा पांडे ने सुनाया.

आयोग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि केवल ट्रेन के देर से आने भर से रेलवे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब यात्री खुद निर्धारित प्रक्रिया से हटकर कदम उठाता है. यदि ट्रेन तीन घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही हो और यात्री को यात्रा छोड़नी पड़े, तो उसे टीडीआर भरकर जमा करना जरूरी होता है, तभी पूरा या उचित रिफंड मिलने की संभावना बनती है.

जानिए क्‍या कहते हैं रेलवे के नियम?

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