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कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मंत्री विजय शाह पर HC में सुनवाई बंद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया फैसला

Vijay shah: कर्नल सोफिया कुरैशी (colonel sofia qureshi) पर विवादित टिपण्णी के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री विजय शाह (Cabinet Minister Vijay Shah) पर सुनवाई शुरू की थी. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 28 मई को हाई कोर्ट से विजय शाह मामले में कार्रवाई बंद करने के लिए निवेदन किया था. इस पर उच्च न्यायालय ने सोमवार यानी 16 जून को जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की बेंच ने कार्रवाई बंद कर दी.

6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

मंत्री विजय शाह मामले में सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी. मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. सुप्रीम ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT गठित की थी. इसके साथ ही कोर्ट ने समय-समय पर स्टेट्स रिपोर्ट देने के लिए भी कहा था. SIT ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी और इसके साथ ही जांच के लिए समय मांगा था.

मंत्री विजय शाह ने दिया विवादित बयान

11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू स्थित रायकुंडा में MP सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने एक सभा को संबोधित किया था. इस सभा को संबोधित करते हुए मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद वह विवादों में घिर गए.

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मंत्री विजय शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था- ‘जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, मोदी जी ने उन लोगों को उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई. उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा था. मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि अगर तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करेगी.’

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