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जॉली एलएलबी 3 विवाद: याचिका पर हाई कोर्ट ने फिल्‍म निर्माता-निर्देशक को पक्षकार बनाने की दी अनुमति

Jolly LLB 3 Controversy

जॉली एलएलबी 3 विवाद

Jolly LLB 3 Controversy: 19 सितंबर को रिलीज होने वाली बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म Jolly LLB 3 को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. फिल्म के गाने ‘भाई वकील है’ पर आपत्ति जताते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म न्यायपालिका और वकालत पेशे को बदनाम करती है.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म के निर्माता- निर्देशक जयंती पाहवा को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले कर चुका है समान याचिका खारिज

सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही खारिज हो चुकी है. उस याचिका में भी गाने पर न्यायपालिका और कानूनी पेशे को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अदालत ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.

हाई कोर्ट ने जानकारी को रिकॉर्ड में लेकर कहा कि इस जनहित याचिका में निर्माता-निर्देशक के उल्‍लेख के बीना कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है. इस जनहित याचिका में निर्माता-निर्देशक को पक्षकार बनाना होगा.

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वकीलों की गरिमा पर सवाल उठाने का आरोप

जनहित याचिका में दलील दी गई कि गाने में वकील की वेशभूषा में अभिनेता नाचते हुए दिखाए गए हैं, जिससे कानूनी बिरादरी की गरिमा और गंभीरता का उपहास होता है. याचिका में कहा गया कि यह चित्रण न केवल अपमानजनक है, बल्कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5-बी का भी उल्लंघन करता है. साथ ही, इसमें अश्लील और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो आम जनता व वकीलों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ-साथ युवाओं पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं.

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