MP News: मध्य प्रदेश के एक प्रमुख बिजनेस ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कसा है. भोपाल के पीपुल्स ग्रुप (People’s Group) की 280 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है. राजधानी भोपाल में इस ग्रुप की प्राइम लोकेशन पर अस्पताल, मॉल, कॉलेज हैं. ग्रुप पर आरोप है कि निवेश के लिए मिले पैसों को निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया.
494 करोड़ रुपये विदेशी निवेश मिला था
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार इस ग्रुप को विदेशी निवेश के रूप में 494 करोड़ रुपये का निवेश मिला. इस निवेश का उपयोग सही जगह न करते हुए निजी उपयोग में खर्च किया गया. पीपुल्स ग्रुप पर आरोप है कि इसके कर्मचारियों और सदस्यों ने इन पैसों का उपयोग निजी खर्चों के लिए किया. इस मामले में PMLA कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
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किन संस्थाओं पर हुई कार्रवाई
ED ने पीपुल्स ग्रुप की कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ग्वालियर, पीपुल्स इंटरनेशनल, सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, PGH इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ये मामला कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के अंतर्गत दर्ज हैं. जांच में सामने आया कि पीपुल्स ग्रुप के सदस्यों ने FDI राशि का उपयोग कर खुद के निजी उपयोग में पैसे इस्तेमाल किए गए.