FIR On Arif Masood: भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाई कोर्ट से झटका मिला है. फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज की मान्यता लेने के मामले में हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश भी दिया है कि FIR दर्ज करने के बाद 3 दिन के अंदर जानकारी दें.
आरिफ मसूद के कॉलेज में नए दाखिले पर रोक
आरोप है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेज देकर अपने कॉलेज की मान्यता ली थी. जिसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद हाई कोर्ट ने माना कि फर्जी दस्तावेज के जरिए मान्यता ली गई है और आरिफ मसूद पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही हाई कोर्ट ने आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
SIT जांच के आदेश
मामले में हाई कोर्ट ने SIT जांच के आदेश दिए हैं. ADG संजीव शर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्यी टीम मामले में जांच करेगी. साथ ही 3 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.
लगभग 20 सालों से चल रहे कॉलेज को लेकर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. इसके बाद अब आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है.
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