MP News: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने एक्शन लिया है. गुना में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में फरार टीआई और एसआई पर इनाम घोषित किया है. जो भी दोनों को पकड़ने में मदद करेगा, दो-दो लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. उच्चतम न्यायालय ने CBI को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि दोनों आरोपियों को दो दिनों के भीतर गिरफ्तार करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार
पुलिस कस्टडी में मृतक के चाचा ही इस मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं और न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसे में जस्टिस नागरत्ना ने CBI के वकील से कहा कि हम केवल यही कहेंगे कि आपकी लाचारी आरोपियों का बचाव प्रतीत होती है और यह नहीं चल सकता है. उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद आप कार्रवाई करने में असमर्थ हैं. आप बहाना बना रहे हैं. आरोपी फरार हैं, इस बारे में बता भी दिया गया है. फिर भी आप उनका पता नहीं लगा सके और उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए. लाचारी का बहाना न बनाएं.
क्या है पूरा मामला?
गुना जिले में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के मामले में याचिका दर्ज की गई है. मृतक देवा पारधी और उसके चाचा गंगाराम को चोरी के मामले में हिरासत में लिया गया था. मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके बेटे को प्रताड़ित किया, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं, पुलिस ने इसे दिल का दौरा बताया.
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इस केस में मृतक की मां की ओर से लगाई गई याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मई के आदेश में मध्य प्रदेश पुलिस से जांच CBI को सौंपी गई, जिसका पालन नहीं हुआ है. इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई करते हुए CBI को दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिए. साथ ही आगाह किया कि अगर इस केस के एक मात्र गवाह को कुछ हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा.
