MP News: भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर सिविल सूट पर हुई सुनवाई, अब सोमवार को होगी हियरिंग

शनिवार को इस सिविल सूट पर सुनवाई हुई, लेकिन समय की कमी के चलते कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी. इसके बाद डबल बेंच ने सुनवाई को आगामी सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है.
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सांकेतिक तस्वीर.

MP News: इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला मामले की नियमित सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से तीन व्यक्तियों ने सिविल सूट दायर किया है. शनिवार को इस सिविल सूट पर सुनवाई हुई, लेकिन समय की कमी के चलते कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी. इसके बाद डबल बेंच ने सुनवाई को आगामी सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है.

‘कई बिंदुओं पर बहस होना अभी बाकी है’

धार भोजशाला परिसर स्थित कमाल मौला मस्जिद कमेटी के मुस्लिम पक्ष की और से अधिवक्ता अशहर वारसी ने इस मामले में पैरवी की. जहां उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत सिविल सूट में टाइटल, पजेशन और धार्मिक अधिकार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से तर्क रखे. उन्होंने कहा कि मामले में ‘मेंटेनेबिलिटी’ यानी सिविल सूट को स्वीकार किए जाने की कानूनी पात्रता पर भी चर्चा होना जरूरी है, जिसे कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया गया है. इस मामले में वारसी की एसिस्टेंड अधिवक्ता पूर्वी असाटी ने बताया कि अभी कई बिंदुओं पर बहस होना शेष है. शनिवार की सुनवाई निर्धारित समय पर समाप्त होने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी. इसलिए सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से सिविल सूट की आवश्यकता, उसके आधार, धार्मिक और वैध अधिकारों से जुड़े सभी तर्क विस्तार से रखे जाएंगे.

धार जिला न्यायालय में 10 मई को होगी सुनवाई

बता दें जमीनों से संबंधित सिविल सूट को सुनवाई का अधिकार जिला न्यायालय को है और इस विषय पर एक सिविल सूट धार जिला न्यायालय में लंबित है जिस पर 10 मई को सुनवाई होना है. भोजशाला विवाद पहले से ही संवेदनशील मामला रहा है. नई सिविल याचिकाओं के साथ यह मामला अब हाईकोर्ट में और विस्तृत रूप से सुना जाएगा.

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