MP News: 25 दिसंबर को क्रिसमस (Christmas) का त्योहार मनाया जाएगा. इससे पहले मध्य प्रदेश में एक फरमान जारी हुआ है. इसके अनुसार स्कूली बच्चे अब सांता क्लॉज (Santa Claus) की ड्रेस पहनकर स्कूल नहीं जा सकते हैं. मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बच्चों को सांता क्लॉज की ड्रेस पहनाने से पहले उनके पैरेंट्स से अनुमति लेनी होगी.
क्या है पूरा मामला?
ईसाई पर्व क्रिसमस पर कई स्कूलों मे क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है. इस दौरान स्कूली बच्चे सांता क्लॉज बनकर शामिल होते हैं. इसे लेकर मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने निर्देश जारी किया है. ये निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग और प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिख कर जारी किया है. इसमें किसी भी स्कूल में क्रिसमस पर्व के दौरान स्टूडेंट्स को सांता क्लॉज के रूप में तैयार करने के लिए उनके पैरेंट्स (माता-पिता) से लिखित परमिशन लेनी होगी.
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विद्यालय पर हो सकती है कार्रवाई
कलेक्टर्स और स्कूल शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में बाल संरक्षण आयोग ने लिखा है कि विविध आयोजनों के अवसर पर विद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले बालक-बालिकाओं को विविध एवं कोई पात्र बनाये जाने के लिए विद्यालय संस्था द्वारा बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से लिखित अनुमति प्राप्त कर ही बनाया जाएं. किसी भी स्थिति में बिना अभिभावकों की लिखित अनुमति के किसी भी बालक-बालिकाओं को कार्यकम में सहभागिता न हो. जिससे कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो.
इस संबंध में यदि किसी प्रकार की शिकायत या विवाद संज्ञान में आता है तो विद्यालय या संस्था के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.