MP News: मऊगंज जिले के खटखरी गांव(थाना शाहपुर) में खांसी की दवा के सेवन से 5 महीने के बच्चे की मृत्यु की घटना पर शासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की है.
बिना डॉक्टर के पर्ची दी थी दवा
नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि विनोद मेडिकल स्टोर के संचालक जितेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा बिना किसी डॉक्टर के पर्चे और सलाह के एलोपैथिक दवाएं दी गई थी, इसके बाद बच्चे की मृत्यु हुई.
मऊगंज जिले के ग्राम खटखरी (थाना शाहपुर) में खांसी की दवा के सेवन से 5 माह के बालक की मृत्यु की घटना पर शासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की है।@DrMohanYadav51 @rshuklabjp @nsp2106 #MadhyaPradesh pic.twitter.com/h3YW2ctgzq
— Public Health & Medical Education Department, MP (@healthminmp) October 26, 2025
सांस संबंधी रोग से परेशान था बच्चा
नियंत्रक श्रीवास्तव ने बताया कि प्रारंभिक जांच अनुसार, बच्चे को पिछले एक माह से श्वसन संबंधी परेशानी थी. प्रारंभ में बच्चे का उपचार एक पंजीकृत बाल रोग विशेषज्ञ से कराया गया था, जिसके बाद सुधार न होने पर अभिभावकों ने स्थानीय आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखाया.
आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा एलोपैथिक औषधियों का उपयोग किया गया, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था. इन दवाओं से भी सुधार न होने पर अभिभावकों ने खटखरी स्थित विनोद मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर के पर्चे की दवाएं लीं, इसके बाद से बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई.
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मेडिकल संचालक पर दर्ज हुई FIR
औषधि विक्रय संस्थान विनोद मेडिकल स्टोर, खटखरी को औषधि निरीक्षक द्वारा सील किया गया है और संचालक जितेन्द्र कुमार गुप्ता के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है.
जांच में पाया गया कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवा विक्रय कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 65(2) का उल्लंघन किया गया है. नियंत्रक ने कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही संबंधित अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
