MP News: इंदौर में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ आदेश लागू रहेगा. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस आदेश पर रोक लगाने को लेकर सुनवाई की. उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ आदेश पर रोक नहीं लगेगी. यह लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है. एक अगस्त से कलेक्टर के आदेश पर जारी हुए इस आदेश के खिलाफ दो जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर की गई थी. इन पर बहस के बाद सोमवार को हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.
बुधवार यानी 6 अगस्त को जारी आदेश में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा कि ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ का आदेश लागू रहेगा. यह आदेश लोगों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है.
कलेक्टर ने जारी किया था आदेश
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने 1 अगस्त से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत नो हेलमेट, नो पेट्रोल लागू किया था. इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने के आदेश जारी किए गए थे. ऐसे में पेट्रोल पंप कर्मचारी द्वारा हेलमेट के जगह दूध का ढक्कन इस्तेमाल करने वाले को पेट्रोल देते हुए वीडियो वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में देखा गया कि पेट्रोल पंप द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया जा रहा है. आदेश के विरुद्ध बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर इंदौर प्रशासन ने एक्शन लिया है.
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भोपाल और जबलपुर में भी आदेश
इंदौर में नो हेलमेट, नो पेट्रोल आदेश लागू होने के बाद भोपाल और जबलपुर जिला कलेक्टर्स ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था. मध्य प्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक को अनिवार्य रुप से ISI मार्क हेलमेट पहनना होगा.
