Indore News: लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोप में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी फरार चल रहा है. पार्षद पर लव जिहाद के आरोपियों को पैसे देने का आरोप है. पुलिस ने कादरी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. लव जिहाद को लेकर पूर्व मंत्री और महू से विधायक उषा ठाकुर का बयान सामने आया है. बीजेपी विधायक ने कहा है कि आरोपियों को बिना मुकदमा फांसी की सजा दी जानी चाहिए.
‘प्रजनन अंग काट देना चाहिए’
इंदौर में लव जिहाद के आरोप में फरार दस हजार के इनामी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत को लेकर महू की फायर ब्रांड विधायक उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है. ठाकुर ने कहा कि लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले अपराधियों के प्रजनन अंग ही काट देना चाहिए. इंदौर के बाणगंगा थाने में एक सप्ताह पहले दर्ज हुए लव जिहाद के मामले में फंडिंग करने के आरोपी और 18 अपराधों में शामिल रहे पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत को लेकर महू की विधायक उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है.
‘शरीयत अनुसार सजा दी जाए’
बीजेपी विधायक उषा ठाकुर के मुताबिक इंदौर, भोपाल, प्रदेश और देश के जिन भी अंचलों में लव जिहाद बढ़ रहा है, उसके लिए कठोरतम कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है और एक भी अपराधी बच नहीं पायेगा, सभी अपराधी कठोरतम दंड पाएंगे. मैं तो पहले ही आग्रह कर चुकी हूं कि ऐसे नरपिशाच जो बेटियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इनको तो बिना मुकदमा चलाए फांसी दी जाए और उनके प्रजनन अंग काटे जाएं, जो शरीयत की दुहाई देकर इस प्रकार का घृणित व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें उसी कानून के मुताबिक कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए.
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उन्होंने आगे कहा कि पार्षद अनवर डकैत और उनकी पूरी गैंग का जो कारनामा सामने आ रहा है उन सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा.
कांग्रेस पार्षद पर 18 केस दर्ज
इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत कई दिनों से फरार है. लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों को फंडिंग करने के मामले में पार्षद अनवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस फरार पार्षद की तलाश में जुटी हुई है. कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ यह पहला केस नहीं है. डकैती से लेकर बलवा, अवैध हथियार रखना और जानलेवा हमले तक सब केस उसके खिलाफ दर्ज है. अनवर के खिलाफ 28 साल में 18 केस दर्ज हुए हैं. इनमें जानलेवा हमला, डकैती, बलवा, अवैध हथियार रखना, जमीन कब्जा करना और मारपी शामिल हैं. इतना ही नहीं जानलेवा हमले के मामले में साल 2011 में अनवर ने एक साल की सजा भी काटी है.
