MP News: इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर अस्पताल में चूहों के कुतरने से दो नवजातों की मौत के मामले में अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग ने कलेक्टर को नोटिस दिया है. तीन दिनों के भीतर आयोग ने जवाब मांगा है. यूरेशिया अफ्रीका वाणिज्य मंडल के वैश्विक अध्यक्ष डॉ. रोहित गुप्ता ने कमीशन से शिकायत की थी. इस मामले पर कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा गया है. इससे पहले मध्य प्रदेश जन स्वास्थ्य अभियान ने मामले में शिकायत की थी.
आज होगी हाई कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस मामले का संज्ञान लिया था और सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा था. उच्च न्यायालय ने 5 दिनों का समय दिया था, जिसकी अवधि सोमवार को खत्म हो रही है. सरकार को 15 सितंबर को कोर्ट में जवाब पेश करना होगा. न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति जेके पिल्लई की डबल बेंच ने इसे मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा माना था. हाई कोर्ट ने मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई?, वर्तमान क्या स्थिति है? जिम्मेदारों पर क्या-क्या एक्शन लिया गया? जैसे सवाल पूछे थे.
डॉक्टर्स को मिला चूहे पकड़ने का टास्क
एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से नवजातों की मौत के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ‘ऑपरेशन रेट किल’ शुरू किया है. डॉक्टर महेश कछारिया को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनाकर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है. कछारिया पूरी प्रक्रिया की मॉनिटिरिंग करेंगे. चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरे, स्ट्रॉन्ग ग्लू ट्रैप और दवाइयां इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. डॉक्टर्स को ये भी बताना होगा कि पिछले 24 घंटे में कितने चूहे पकड़े गए.
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HoD को हटाया गया, कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना
सरकार ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर मनोज जोशी को निलंबित कर दिया है और पीडियाट्रिक विभाग (बच्चों में होने वाली बीमारी से जुड़ा विभाग) के हेड ऑफ डिपार्टमेंट (HoD) को हटा दिया गया है. हॉस्पिटल में साफ-सफाई और रखरखाव की जिम्मेदार कंपनी एजाइल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का अनुरोध किया है.
