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Indore: रेस्टोरेंट में सजा था एक्सपायर्ड सामान, मसालों में रेंगते मिले कीड़े, Adam’s Ale का फूड लाइसेंस सस्पेंड

The Food Department inspected the restaurant.

खाद विभाग ने रेस्‍टोरेंट में जांच की

Indore News: इंदौर के बायपास स्थित Adam’s Ale रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. इसके बाद प्रशासन ने रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

स्टोर रूम में मिले 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड उत्पाद

जांच के दौरान स्टोर रूम में 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद पाए गए. अधिकारियों को पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े भी मिले. मौके पर मौजूद सभी एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को रेस्टोरेंट संचालक के माध्यम से नष्ट कराया गया, ताकि उनका इस्तेमाल दोबारा न हो सके.

पानी की जांच रिपोर्ट और मेडिकल प्रमाण-पत्र गायब

निरीक्षण में खाद्य पदार्थ तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं मिली. खाद्य निर्माण और हैंडलिंग से जुड़े कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी मौके पर नहीं पाए गए. इसके अलावा वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक ही डीप फ्रीजर में रखा गया था. परिसर में स्वच्छता से जुड़ी अन्य कमियां भी अधिकारियों को मिलीं.

पनीर से राजमा तक 6 सैंपल लिए

खाद्य सुरक्षा टीम ने जांच के लिए छह खाद्य नमूने लिए. इनमें पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता और स्वच राजमा चित्रा शामिल हैं. सभी नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पहले भी दो मामलों में लग चुका है जुर्माना

अधिकारियों के अनुसार, Adam’s Ale रेस्टोरेंट के खिलाफ पहले भी खाद्य सुरक्षा से जुड़े दो प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश किए जा चुके हैं. दोनों मामलों में प्रतिष्ठान पर अर्थदंड लगाया गया था. फिलहाल दोनों प्रकरण अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित हैं.

नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस किया निलंबित

खाद्य विभाग के मुताबिक, रेस्टोरेंट में खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीयन) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 के प्रावधानों का पालन नहीं मिला. परिसर में अस्वच्छ परिस्थितियां भी पाई गईं. इन्हीं कमियों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के तहत लाइसेंस आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

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