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इंदौर में इस जगह होगा राहुल का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम, जीतू पटवारी ने शेयर किया QR कोड, 1 लाख छात्रों का टारगेट

राहुल गांधी

राहुल गांधी

Indore News: राहुल गांधी के इंदौर में प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कार्यक्रम में युवाओं और छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिला कांग्रेस की ओर से रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड जारी किया गया है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम से जुड़ने और रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है. इस कार्यक्रम में युवाओं और छात्रों के बड़ी संख्‍या में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, वहीं कांग्रेस ने 1 लाख से ज्यादा छात्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ने का लक्ष्‍य रखा है.

आयोजन स्थल को लेकर भी कांग्रेस की ओर से नया अपडेट सामने आया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने एक्स अकाउंट पर कार्यक्रम की जानकारी दी है, जिसमें आयोजन स्थल के तौर पर रीजनल पार्क के सामने का स्थान बताया गया है.

गौरतलब है कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर पहले नेहरू स्टेडियम के इस्तेमाल को लेकर विवाद चल रहा था. अनुमति नहीं मिलने के बाद अब कार्यक्रम स्थल को लेकर कांग्रेस की ओर से यह नया संकेत सामने आया है.

राहुल गांधी का इंदौर में प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम दो दिन पहले स्थगित कर दिया गया था. पहले यह कार्यक्रम 12 सितंबर को होना था, लेकिन कार्यक्रम स्थल की अनुमति नहीं मिलने के कारण अब इसे 19 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है.

नेहरू स्टेडियम की नहीं मिली अनुमति

कांग्रेस की ओर से नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लगातार अनुमति मांगी जा रही थी. हालांकि, एआईसीसी को स्टेडियम की अनुमति नहीं मिल सकी. इसके बाद कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया.

इंदौर में धारा-163 लागू

इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने आदेश जारी करके पूरे शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा-163 लागू कर दी. इसके तहत बिना अनुमति धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक संगठनों और अन्य संस्थाओं को किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं होगी.

जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर रोक

आदेश के अनुसार जुलूस, धरना-प्रदर्शन और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाकर यातायात बाधित करने की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है. धार्मिक आयोजन, विवाह और जन्मदिन जैसे कार्यक्रम भी निर्धारित नियमों के तहत ही किए जा सकेंगे.

लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरूरी

प्रशासन ने लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य कर दी है. यह आदेश 24 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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