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Khandwa News: नौ साल से फरार दो लुटेरे महाराष्ट्र से गिरफ्तार, जेल के गेट से बहार निकलते ही पुलिस ने दबोचा

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खंडवा

Khandwa News: मधय़्यप्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना पुलिस ने नौ साल पुराने लूट के मामले में फरार दो आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी नाम बदलकर रह रहे थे. अलीबाग जेल से जमानत पर बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया. इस कार्रवाई पर एसपी अगम जैन ने पुलिस जवानों के लिए इनाम की घोषणा की है.

यह है पूरा मामला

मामला वर्ष 2017 का है, जब धार जिले के सज्जन सिंह और धन सिंह ने खंडवा के पंधाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद से दोनों फरार थे.

पुलिस के मुताबिक, दोनों महाराष्ट्र की अलीबाग जेल में अलग-अलग नामों से बंद थे. सज्जन सिंह ने अपना नाम अर्जुन और धन सिंह ने जितेंद्र रखा था. ऑपरेशन खोज के तहत पंधाना पुलिस ने करीब पांच महीने तक जानकारी जुटाई. दोनों की जमानत की तारीख पता चलते ही पुलिस टीम महाराष्ट्र पहुंची और 18 अक्टूबर की सुबह जेल से बाहर निकलते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

दोनों आरोपियों को खंडवा लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक रफीक खान, प्रधान आरक्षक विनायक और आरक्षक भागवत लोधी की अहम भूमिका रही. नौ साल पुराने मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को खंडवा पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. एसपी अगम जैन ने कार्रवाई में शामिल पुलिस जवानों को इनाम देने की घोषणा की है.

प्रकरण का विवरण

थाना पंधाना के अपराध क्रमांक 382/17, धारा 399, 402 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट तथा माननीय न्यायालय खण्डवा के प्रकरण क्रमांक एसटी 135/17 में आरोपी सजन उर्फ सजन्या पिता कमरु, जाति भील, निवासी ग्राम परेठा, थाना टांडा, जिला धार एवं धनसिंह पिता रतनसिंह भिलाला, निवासी ग्राम परेठा, थाना टांडा, जिला धार के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किए गए थे.

ऑपरेशन खोज के तहत कार्रवाई

स्थाई वारंटियों की पतारसी के दौरान पुलिस टीम को जानकारी मिली कि दोनों वारंटी मुंबई के आलीबाग स्थित जेल में बंद हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जेल के बाहर निगरानी एवं घेराबंदी की गई. जेल से बाहर निकलते ही दोनों स्थाई वारंटियों सजन उर्फ सजन्या एवं धनसिंह को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया.

दोनों वारंटियों को गिरफ्तार कर खण्डवा लाया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी पंधाना निरीक्षक राजकुमार राठौर, प्रधान आरक्षक 743 विनायक, प्रधान आरक्षक 55 रफीक खान एवं आरक्षक 839 भागवत लोधी की सराहनीय भूमिका रही.

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