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MP High Court B.Ed Decision: क्या बीएड वाले नहीं बन पाएंगे प्राइमरी टीचर? जानिए एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

B.Ed MP Primary Teacher Eligibility: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकलपीठ ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है, कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए केवल बीएड डिग्री को निर्धारित व्यावसायिक योग्यता का विकल्प नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि प्राथमिक शिक्षक पद के लिए नियमानुसार डीएलएड या इसके समकक्ष निर्धारित व्यावसायिक योग्यता होना ही आवश्यक है.

जबलपुर के अभ्यार्थी ने दाखिल की थी याचिका

दरअसल, जबलपुर की अभ्यर्थी अपूर्वा शर्मा ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 में सफल होने के बावजूद दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) में अपात्र घोषित किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस याचिका पर न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने सुनवाई की और निरस्त कर दिया. न्यायमू्र्ति पवन कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षक पद के लिए केवल बीएड डिग्री निर्धारित व्यावसायिक योग्यता का विकल्प नहीं हो सकती. नियमानुसार डीएलएड या समकक्ष योग्यता आवश्यक है.

याचककर्ता ने किया था दावा

जानकारी के मुताबिक, याचककर्ता ने वर्ष 2018 में बीएड की डिग्री प्राप्त की थी और 2020 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी. प्राथमिक शिक्षक चयम परीक्षा -2025 में सफल होने के बावजूद दस्तावेज सत्यापन के बाद उसे आवश्यक व्यावसायिक योग्यता नहीं होने के आधार पर अपात्र घोषित कर दिया गया था. इसी के बाद अभ्यार्थी ने हाई कोर्ट ने याचिका दायर की थी.

इसके साथ ही याचककर्ता ने दलील दी थी कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के भर्ती नियमों में शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित है. जनजातीय कार्य विभाग के नियमों स्नातक के साथ बीएड का उल्लेख होने से उसने पात्रता का दावा किया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक निर्णय का हवाला दिया गया, जिसमें प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएलएड जैसी विशेष प्रशिक्षण योग्यता को ही जरूरी बताया गया है.

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