NCL के पूर्व CMD भोला सिंह पर ED का शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया

MP News: पूर्व सीएमडी भोला सिंह के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत (प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट) दाखिल की है.
ED (File photo)

ईडी (फाइल फोटो)

MP News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) भोला सिंह के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत (प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट) दाखिल की है.

अदालत ने शिकायत पर प्रारंभिक संज्ञान लेते हुए आरोपी को नोटिस जारी कर दिया है. यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है.

ज्ञात आय से अधिक संपत्ति का आरोप

ईडी के मुताबिक, जांच में सामने आया कि भोला सिंह ने 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2024 तक एनसीएल के सीएमडी के रूप में कार्य करते हुए अपनी वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित की. एजेंसी का आरोप है कि कथित अवैध धन को वैध संपत्ति का स्वरूप देने के लिए नकदी, सोने के आभूषण और तीसरे पक्ष के बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया.

रांची में फ्लैट खरीदने का दावा

जांच के दौरान यह भी पता चला कि तीसरे पक्ष से प्राप्त 50 लाख रुपये समेत अन्य रकम का उपयोग रांची के सेल सिटी में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया. ईडी का मानना है कि इस लेनदेन के जरिए कथित रूप से अवैध कमाई को वैध निवेश के रूप में दिखाने की कोशिश की गई.

2.79 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

एजेंसी ने अब तक जांच में 2.79 करोड़ रुपये की कथित अपराध से अर्जित संपत्ति (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) की पहचान की है. इससे पहले ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत इतनी ही राशि की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर चुकी है.

कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक लॉकरों से मिले सोने के आभूषण और रांची स्थित आवासीय फ्लैट भी शामिल हैं. मामले की आगे की सुनवाई विशेष पीएमएलए अदालत में होगी.

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