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टीकमगढ़ में पिता की हत्या करने वाले परिवार को आजीवन कारावास, मनगढ़ंत कहानी बनाने वाले बेटे को भी भेजा सलाखों के पीछे

Tikamgarh Crime News

फाइल फोटो

Tikamgarh Crime News: टीकमगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक पारिवारिक हत्या के मामले में पूरे परिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक श्रवण खरे के अनुसार, दिगोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम विघा में 25 मई 2024 की सुबह लगभग आठ बजे भागीरथ बुनकर की उनकी पत्नी उद्देती बुनकर (45), बेटा महेंद्र बुनकर (26) और बेटी मनीषा (21) ने लाठी और कुदाली से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

छत से गिरने की झूठी कहानी

इतना ही नहीं हत्या के बाद बेटे महेंद्र यादव ने कार्रवाई से बचने के लिए पिता के छत से गिरने की झूठी कहानी पेश की. जांच में पारिवारिक विवाद और हत्या की पु्ष्टि होने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीणा व्यास की कोर्ट ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तीनों को हत्या का दोषी पाया.

आजीवन कारावास

न्यायालय ने उद्देती, महेंद्र और मनीषा को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. इसके अलावा महेंद्र को झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के आरोप में दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई.

बता दें कि इन सभी आरोपियों ने लाठी और कुदाली से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी थी. इसके बाद बेटे ने हत्या को दुर्घटना करार देने के लिए पिता के छत से गिरने की झूठी साजिश रची थी.

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