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‘OBC आरक्षण को लेकर SC ने सरकार को तमाचा लगाया’, जीतू पटवारी बोले- जो बात कांग्रेस कई दिनों से कह रही थी, आज कोर्ट ने भी कह दी

Jitu Patwari attacked the government regarding OBC reservation.

जीतू पटवारी ने OBC आरक्षण को लेकर सरकार पर हमला बोला.

Jitu Patwari On OBC Reservation: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को सुनवाई हुई. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. अब मामले में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है. PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा, ‘OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तमाचा लगाया है. जो बात कांग्रेस कई दिनों से कह रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कह दी.’

‘BJP सरकार OBC वर्ग को गुमराह कर रहे थे’

मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोला है. जीतू पटवारी ने कहा, ‘आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्य प्रदेश सरकार को लताड़ लडाई है, ये मैसेज है. इससे पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव और BJP ओबीसी वर्ग को गुमराह कर रहे थे. उनके साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे थे. OBC वर्ग के लोगों ने एग्जाम पास कर लिया लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी. लगभग 30 हजार लोगों की भर्ती नहीं की. इसकी दोषी BJP सरकार है.

हम कहते थे कि कांग्रेस ने 6 साल पहले ही OBC वर्ग को 6 साल पहले ही आरक्षण दिया. लेकिन इस आरक्षण को कोई रोक रहा था, तो वो BJP सरकार है.’

सरकार के तर्कों से सहमत होकर सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को प्राथमिकता पर रखा

वहीं भाजपा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को अपनी प्राथमिकता पर रखा है. ये सरकार के प्रयासों का फल है. BJP प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा, ‘मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की इच्छाशक्ति और संकल्प के परिणामस्वरूप सरकार के तर्कों से सहमत होकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उच्च प्राथमिकता पर रखा है. अब कोर्ट ने मामले पर 23 सितंबर से अंतिम निर्णय तक प्रतिदिन सुनवाई का निर्देश दिया है.’

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23 सितंबर से होगी रेगुलर सुनवाई

मध्य प्रदेश में अब OBC वर्ग के 27% आरक्षण पर अंतरिम रोक लगी हुई है. 4 मई 2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में OBC आरक्षण की सीमा 14% तक सीमित कर दी थी. इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद से पूरा मामला में SC है. आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है और 23 सितंबर से रेगुलर हियरिंग के निर्देश दिए हैं. 

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