Vistaar NEWS

MP में शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस रद्द करने का मामला, HC में दूसरी बेंच को ट्रांसफर होगा केस

MP High Court (File Photo)

MP हाई कोर्ट(File Photo)

MP News: मध्य प्रदेश में शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस रद्द करने के मामले में सोम डिस्टिलरीज की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई से जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को अलग कर लिया है. इसके साथ ही केस को दूसरी बेंच को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि दूसरी बेंच को केस क्यों ट्रांसफर किया गया है, इसको लेकर जस्टिस ने कोई कारण नहीं बताया है.

अवैध उत्खनन केस से भी अलग हो गए थे जस्टिस मिश्रा

ये पहला मौका नहीं है, जब जस्टिस विशाल मिश्रा ने केस से खुद को अलग कर लिया है. इसके पहले बीजेपी विधायक संजय पाठक के अवैध उत्खनन केस में उन्होंने खुद को अलग करने का फैसला लिया था. फिलहाल जस्टिस मिश्रा के केस से अलग होने के बाद अब सोम डिस्टिलरीज के लाइसेंस रद्द होने के मामले में दूसरी बेंच सुनवाई करेगी.

नई बेंच को सौंपे जाने के बाद अगली तारीख तय होगी

जस्टिस मिश्रा के हटने के बाद अब चीफ जस्टिस के निर्देश पर अब नई बेंच को केस ट्रांसफर किया जाएगा. जिसके बाद ही मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय होगी. अब नई बेंच नए सिरे से सरकार और कंपनी दोनों ही पक्षों की दलीलों सुनेगी.

20 दिन पहले रद्द हुए थे लाइसेंस

रायसेन जिले में स्थित सोम सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड और मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी. लगभग 20 दिन पहले आबकारी विभाग ने कंपनी के सभी लाइसेंस रद्द कर दिए थे.

ये भी पढे़ं: MP News: दिग्विजय सिंह ने तोड़ी सौगंध! राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आए; राजनीतिक मंच पर ना बैठने का किया था ऐलान

Exit mobile version