MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार यानी 5 अगस्त को लव जिहाद से जुड़े आंकड़ें पेश किए गए. बताया गया कि 2020 से 15 जुलाई 2025 तक प्रदेश में लव जिहाद के 283 मामले दर्ज किए गए. इनमें 73 मामले नाबालिग लड़कियों से जुड़े हुए हैं. लव जिहाद से जुड़े मामले पर सवाल बीजेपी विधायक आशीष गोविंद शर्मा ने पूछा था. ये सभी मामले मध्य प्रदेश धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम 2021 के तहत दर्ज किए गए हैं.
इंदौर में सबसे ज्यादा 55 मामले
विधायक आशीष गोविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री से इस मामले में सवाल पूछा था कि लव जिहाद मामले में कितने केस दर्ज हुए हैं? इनमें कितने नाबालिग शामिल हैं? वर्तमान में इसके लिए क्या कानून है? सरकार इन्हें रोकने के लिए क्या कर रही है? सीएम ने जवाब देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम 2021 बनाया गया है, जो 27 मार्च 2021 से लागू है. अब तक इस अधिनियम के अंतर्गत 283 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. सबसे ज्यादा 55 मामले इंदौर में फिर भोपाल में 33 मामले दर्ज किए गए हैं.
इंदौर और भोपाल में राज्य के कुल लव जिहाद मामलों का 40 फीसदी हिस्सा हैं. अन्य शहरों की बात करें तो खंडवा और उज्जैन में 12-12, वहीं छतरपुर में 11 मामले दर्ज किए गए हैं.
10 साल की सजा का प्रावधान
मध्य प्रदेश धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम 2021 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है. यह सामूहिक धर्मांतरण पर भी लागू होता है. अधिनियम के अनुसार, जो कोई भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को पूरी जानकारी देनी होती है.
