Mauganj News: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर संजय कुमार जैन ने नियमों की अनदेखी और लीज क्षेत्र से बाहर खनन करने के मामले में एक क्रेशर संचालक पर 10 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है.
क्या है पूरा मामला?
मऊगंज तहसील के हर्रहा क्षेत्र में अवैध खनन के एक गंभीर मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है. जांच में सामने आया कि सीधी जिले के नेबुहा गांव के निवासी क्रेशर संचालक कृष्ण कुमार सिंह ने तय लीज क्षेत्र से बाहर खनन किया. खनन कार्य खसरा नंबर 7/1 के उस हिस्से में किया गया, जो लीज क्षेत्र से बाहर आता है. ये खनन एरिया बांध क्षेत्र के करीब स्थित है. इस अवैध खनन से बांध क्षेत्र को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई थी, जिससे पर्यावरण और संरचना दोनों को खतरा हुआ है.
15 दिनों के भीतर जुर्माना देने के निर्देश
कलेक्टर संजय कुमार जैन के आदेश पर की गई जांच में दोष सिद्ध होने के बाद कृष्ण कुमार सिंह पर 10 करोड़ 8 लाख एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कलेक्टर ने जुर्माने की यह राशि 15 दिनों के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है. जिला प्रशासन की यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि पर्यावरण और सरकारी नियमों से खिलवाड़ अब महंगा पड़ेगा.
