Indore News: शुक्रवार यानी 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की इंदौर बेंच (Indore Bench) में विधानसभा की कार्यवाही लाइव ना होने को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अब तक लाइव स्ट्रीमिंग (Live Streaming) क्यों नहीं हो रही है. वहीं कोर्ट ने 4 हफ्तों का नोटिस देकर सरकार से जवाब देने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी.
‘लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मिला 21 करोड़ का फंड’
शुक्रवार यानी 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में विधानसभा की कार्यवाही लाइव ना होने को लेकर सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को 21 करोड़ रुपये का फंड मिला. इसके साथ ही विधानसभा में कैमरे भी लगाए गए. फिर भी क्यों कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई.
इस बारे में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जयेश गुरुनानी ने बताया कि दोनों विधायकों की ओर से विधानसभा सत्र की कार्रवाई का सीधा प्रसारण न किए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी.
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कांग्रेस के दो विधायकों ने लगाई थी याचिका
कसरावद से कांग्रेस विधायक सचिन यादव और सरदारपुर से कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह ग्रेवाल ने विधानसभा की कार्यवाही लाइव ना होने को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी. विधायकों का कहना है कि जब बिहार, नागालैंड सहित 5 से अधिक राज्य अपने-अपने राज्यों की विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार प्रसारण क्यों नहीं कर रही है.
