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Madhya Pradesh में हूटर को लेकर सरकार सख्त, निजी वाहनों में फ्लैश लाइट, VIP स्टीकर लगाने पर पुलिस लेगी एक्शन

Action will be taken against installation of horns in private vehicles in Madhya Pradesh!

मध्य प्रदेश में निजी वाहनों में हूटर लगाने पर होगी कार्रवाई!

MP News: आपने अक्सर देखा होगा कि हूटर, सायरन लगे वाहन तेज रफ्तार में निकलते हैं. कई गाड़ियों में तो वीआईपी गेस्ट जैसे स्टीकर भी लगे होते हैं. समाज में रुतबा बढ़ाने और भौकाल जमाने के लिए अक्सर इन सब का दुरुपयोग किया जाता है. इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अब इस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है.

चालान की कार्रवाई की जाएगी

मध्य प्रदेश में निजी वाहनों पर हूटर, फ्लैश लाइट, गलत नंबर प्लेट लगाना और VIP स्टीकर लगाने को लेकर अब कार्रवाई होगी. पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है जिसमें निजी वाहनों पर हूटर, वाहन के ऊपर फ्लैश लाइट (लाल, पीली, नीली बत्ती), वाहन पर VIP स्टीकर चस्पा करना एवं गलत नम्बर प्लेट लगाने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है. इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी.

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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

गलत तरीके से हूटर लगाने, वीआईपी स्टीकर चस्पा करने, फ्लैश लाइट आदि लगाने पर भारतीय न्याय संहिता और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. इन पूरे मामले में मध्य प्रदेश के हर जिले में 15 दिनों तक सघन चेकिंग की जाएगी.

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