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MP News: ट्रेन की बिना वजह चेन पुलिंग करने वाले सावधान! अब देना इतना मोटा जुर्माना

Bhopal Railway Division will impose a fine of up to Rs 1 lakh on illegal chain pulling

अब अवैध तरीके से चेन पुलिंग करने पर लगेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना

MP News: बिना किसी वजह के ट्रेन की चेन खींचना (Chain Pulling) अब और भारी पड़ सकता है. पश्चिम मध्य रेलवे इसे लेकर सख्त हो गया है. अवैध तरीके से चेन खींचने पर जुर्माना तो देना ही होगा इसके साथ-साथ ट्रेन जितनी देर खड़ी रहेगी उसका हर्जाना भी जोड़ा जाएगा.

1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा

अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन की बेवजह चेन पुलिंग की जाती है. इससे यात्रियों को परेशानी होती है. इससे ट्रेन देरी से चलती है. सोर्स स्टेशन से चलकर ट्रेन डेस्टिनेशन स्टेशन पहुंचने में देरी में पहुंचती है. इसे लेकर पश्चिम मध्य रेलवे का भोपाल मंडल सख्ती बरतने जा रहा है. अब रेलवे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूलेगी. जितनी देर ट्रेन रुकेगी उस हिसाब से हर मिनट 8 हजार रुपये वसूल किया जाएगा.

3 महीने में 1262 मामले सामने आए

भोपाल रेल मंडल लगातार चेन पुलिंग के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. पिछले 3 महीने से रेल मंडल अभियान चला रहा है. अवैध तरीके से चेन पुलिंग के करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए 1262 मामलों में कार्रवाई की है. इन मामलों में 2 लाख, 90 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है.

अभी कितना जुर्माना वसूलता है रेलवे?

जब भी आपने ट्रेन से ट्रेवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि ट्रेन को रोकने के लिए चेन होती है. इस चेन को खींचने से ट्रेन रुक जाती है. इस चेन के बगल में एक चेतावनी भी लिखी होती है. ये चेतावनी हिंदी और इंग्लिश में लिखी होती है. इसमें लिखा होता है कि ‘गाड़ी खड़ी करने के लिए जंजीर खींचिए.’ इस लाइन के नीचे लिखा होता है कि उचित और पर्याप्त कारण के बिना जंजीर खींचने की सजा 1000 (1 हजार रुपये) तक जुर्माना या एक साल की कैद.

इससे पता चलता है कि अवैध तरीके से चेन पुलिंग करने पर रेलवे आपसे एक हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूल सकता है और एक साल की कैद हो सकती है.

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