MP News: प्रदेश सरकार ने कलेक्टरों की शक्तियों को बढ़ा दिया है, जिससे अब कलेक्टरों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने का अधिकार प्राप्त हो गया है. यह फैसला आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए लिया गया है, जब प्रदेश में शारदीय नवरात्र, दशहरा, दीपावली और अन्य बड़े पर्वों का आयोजन होता है. राज्य सरकार ने इन त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टरों को तीन माह के लिए विशेष शक्तियां दी हैं.
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई
नए आदेशों के अनुसार, कलेक्टर अब असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई कर सकेंगे. यह अधिकार उन्हें 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए दिए गए हैं. राज्य सरकार का मानना है कि कुछ असामाजिक तत्व प्रदेश की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.
सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ कहा है कि धर्मस्थलों के आसपास किसी भी असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राज्यभर में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी जारी किए गए हैं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो कोई भी राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सरकार के पास कुछ समाजिक तत्वों के इनपुट
प्रदेश के डीजीपी ने भी सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके. राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके पास इनपुट हैं कि कुछ असामाजिक तत्व त्योहारों के दौरान सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए इन तत्वों पर निगरानी रखने और आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है.
कलेक्टर राज का प्रभाव
इस फैसले के साथ, मध्यप्रदेश में “कलेक्टर राज” के रूप में एक नया दौर शुरू होता दिख रहा है, जहां कलेक्टरों को सीधे तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.