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MP News: अरोरा ज्वैलर्स के डायरेक्टर्स के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, 6.11 करोड़ रुपए की ठगी का है मामला

arora jewellers

प्रतीकात्मक तस्वीर

MP News: राजधानी भोपाल के 10 नंबर मार्केट स्थित अरोरा ज्वैलर्स के डायरेक्टर्स के खिलाफ 6.11 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सीबीआई ने दर्ज किया है. अरोरा ज्वैलर्स की संचालक विजय लक्ष्मी अरोरा, गारंटर सतीश अरोरा व अज्ञात सरकारी व निजी कर्मचारियों को मामले में आरोपी बनाया है. ज्वैलर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी मामला बैंक के अधिकारियों की शिकायत के आधार पर की है.

सीबीआई के मुताबिक अरेरा कॉलोनी 10 नंबर मार्केट स्थित अरोरा ज्वैलर्स की संचालक विजय लक्ष्मी अरोरा पत्नी सतीश अरोरा ने बैंकों के अधिकारी और निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर बैंक द्वारा दी गई क्रेडिट लिमिट का दुरुपयोग करते हुए 6.11 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी की. वर्ष 2013 में अरोरा ज्वैलर्स की संचालक विजय लक्ष्मी अरोरा ने अवधपुरी स्थित बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस (फ्रेंचाइजी – सेनको गोल्ड) को बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट की डिमांड की थी.

बैंक के तत्कालीन अफसरों ने दस्तावेजी जांच के बाद 19 जून 2013 को 6 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की थी. इस कैश क्रेडिट के लिए अरोरा ज्वैलर्स की संचालक विजय लक्ष्मी अरोरा ने तीन अवधपुरी के दो प्लॉट और खजूरी कलां गांव की डायवर्टिड 2020 वर्गफीट जमीन को बैंक में गारंटी के रूप में मार्डगेज किया था. गिरवी रखे गए प्लॉट में एक प्लॉट विजय लक्ष्मी अरोरा के पति सतीश अरोरा का था.

पहले 32 लाख में प्लाट को बेंचा, फिर किया गिरवी

अरोरा ज्वैलर्स की संचालक विजय लक्ष्मी अरोरा पर आरोप है कि उन्होंने बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट लेने के लिए पति सतीश अरोरा के अवधपुरी स्थित प्लॉट नंबर अ- 44 मार्डगेज किया था. बैंक में जमा दस्तावेजों में सतीश अरोरा को गारंटर बताया गया था. लेकिन, सतीश अरोरा ने बैंक में मार्डगेज हुए प्लॉट को 34.12 लाख रूपए में बेच दिया. ज्वैलरी शोरूम संचालक विजय लक्ष्मी अरोरा और उनके पति सतीश अरोरा ने ऐसा साजिश के तहत किया.

रिकवरी में बैंक को मिला सिर्फ 20 लाख का सामान

बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट फेसिलिटी के तहत सितंबर 2018 में ज्वैलरी शोरूम का रिकवरी ऑडिट किया. इस ऑडिट के दौरान ज्वैलरी शोरूम में 822.11 लाख (8 करोड़ 22 लाख 11 हजार) रुपए का सामान का स्टॉक मिला. लेकिन लोन की रिकवरी नहीं होने के कारण जब जनवरी 2019 में दोबारा बैंक ने शोरूम के स्टेटमेंट में महज 20 लाख रूपए का सामान ही मिला.

सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अरोरा ज्वैलर्स की संचालक विजय लक्ष्मी अरोरा ने 10 नंबर मार्केट स्थित अरोरा ज्वैलर्स के शोरूम को अचानक बंद कर दिया. इसकी सूचना न तो बैंक को दी. न ही किसी दूसरी एजेंसी को. इतना ही नहीं, ज्वैलरी शोरूम वाली दुकान में साड़ी और कपड़ों के कारोबार की दुकान शुरू कर दी, जो बैंक से 6 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट लेते समय किए गए एग्रीमेंट का उल्लंघन है.

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