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MP News: इंदौर में कांग्रेस की आखिरी उम्मीद भी खत्म, प्रत्याशी मोती सिंह पटेल की याचिका पर SC ने कहा- आप लेट हो गए

Supreme Court has rejected the special leave petition of Moti Singh Patel

सुप्रीम कोर्ट ने मोती सिंह पटेल की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है

Indore Lok Sabha Election: प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा. इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोती पटेल की याचिका खारिज हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने मोती मणि सिंह पटेल की याचिका को खारिज कर दिया. अब इंदौर मे कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी मैदान में नही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘आप लेट हो गए’

बता दें कि कांग्रेस के पहले प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापस लेने के बाद मोती सिंह पटेल का नामांकन भी कुछ कारणों से निरस्त हो गया था. जिसके बाद मोती सिंह हाई कोर्ट पहुंच गए. लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. बाद में वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये थे. पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोती सिंह की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने उनसे कहा- आप लेट हो गए, इंदौर में डाक मत पत्र की वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दे सकते.

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29 अप्रैल को अक्षय बम ने वापस ले लिया था नामांकन

दरअसल इंदौर लोकसभा सीट में नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अप्रेल थी. इसी दिन ऐन वक्त पर कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया था. और कुछ समय वह भाजपा में शामिल हो गए थे. जिसके बाद कांग्रेस के डमी प्रत्याशी मोती मणि सिंह ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी. लेकिन उनका भी नामांकन रद्द हो गया. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. लेकिन उन्हें यहां से भी निराशा हाथ लगी थी.

शंकर लालवानी जीत लगभग तय

अब इन्दौर लोकसभा सीट में मतदान 13 मई को होना है. कांग्रेस अब मैदान से पूरी तरह बाहर हो गई है. जिसके बादस अब बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की जीत लगभग तय मानी जा रही है.

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