MP News: 4 करोड़ की फिरौती के लिए 6 साल के मासूम की हत्या करने वाले 2 कातिलों को इंदौर जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है. जबकि एक अन्य को कोर्ट ने बरी कर दिया है. स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार मिश्रा ने मासूम के हत्यारों को 16 महीने में दोनो को सजा ए मौत सुनाई है. 5 फरवरी 2023 को किशनगंज थाना क्षेत्र के पिगडंबर में कांग्रेस नेता जितेंद्र चौहान के 6 साल के बेटे हर्ष का अपहरण कर 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी.
चौहान अपने बेटे को पाने के लिए फिरौती देने को भी तैयार थे, लेकिन हर्ष द्वारा पहचाने जाने के डर से आरोपियों ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद भी आरोपी हर्ष के परिजनों को गुमराह करते रहे थे. इस मामले में पुलिस ने हर्ष के पिता जितेंद्र चौहान के रिश्तेदार ऋतिक, उसके दोस्त विक्रांत, ऋतिक के नाबालिग छोटे भाई और हरिओम को आरोपी बनाया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था, जिस पर लगातार सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने ऋतिक और विक्रांत को फांसी की सजा सुनाते हुए हरिओम को बारी किया है.
इस मामले में हरिओम का कसूर इतना था कि आरोपियों ने गुमराह कर सिम खरीदी थी. कोर्ट के फैसले के बाद हर्ष के परिजनों ने फैसले का स्वागत किया है. वहीं हत्यारोपियों का कहना है कि गलती से हर्ष की मौत हो गई थी. मुख्य आरोपी ऋतिक ने कोर्ट के समक्ष कबूल किया था कि यह सब उसका किया धरा है, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसके साथ विक्रांत को भी सजा ए मौत सुनाई है.
पुलिस कार्रवाई में मौजूद रहा मुख्य आरोपी
वारदात में शामिल मुख्य आरोपी ऋतिक मृतक हर्ष के पिता का रिश्तेदार ही है. जब हर्ष का अपहरण हुआ उसके बाद से ही वह लगातार पुलिस कार्रवाई पर नजर बनाए रहा. हर जगह वह भी जितेंद्र चौहान के साथ मौजूद रहा, लेकिन उसकी यह चालाकी नही चल सकी और पहले उसका साथी पकड़ा गया, जिसके बाद उसकी भी पोल खुल गई.