Vistaar NEWS

MP News: धार भोजशाला में 15वें दिन का सर्वे हुआ खत्म, मुस्लिम पक्ष ने अदा की नमाज

bhojshala_dhar_

धार भोजशाला (फाइल फोटो)

Bhojshala asi survey: धार की भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद में  भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) के 15वें दिन के सर्वे का काम पूरा हो गया. सर्वे  22 मार्च से जारी है सर्वे के 15 वें दिन ASI के 20 अधिकारी और 31 मजदूरों ने भोजशाला में प्रवेश किया दोपहर 12 बजे तक 15 वे दिन का सर्वे समाप्त हुआ. भोजशाला में ASI सर्वेक्षण के काम तेजी आई है. ASI की टीम धार भोजशाला का मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सर्वे कर रही है. 15 दिनों से  चल रहे सर्वे में कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं.

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अध्यक्ष सर्वे कार्य में हुई शामिल

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री पहुंची और सर्वे की कार्यवाही में भाग लिया. रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि ”भोजशाला के गर्भगृह के पीछे एक पिल्लर का बेस मिला है जो बहुत क्लियर दिख रहा है वही उन्होंने कहा खुदाई में एक दीवार भी मिली है शायद अंदर तहखाना हो सकता है.”

सुप्रीम कोर्ट में काजी मोइनुद्दीन की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए करते हुए कहा कि आप इस मामले में HC में पक्षकार नहीं थे. इसलिए SC आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता. आप HC में जाकर अपनी बात रख सकते है.

बता दें सोमवार कों मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी धार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित भोजशाला में हो रहे सर्वे को रोकने की मांग की थी. जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां कोई ऐसी फिजिकल खुदाई ना की जाए जिससे धार्मिक ढांचे में बदलाव आए.

ये भी पढ़े: MP News: इंडी गठबंधन को बड़ा झटका, खजुराहो लोकसभा सीट से SP प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द

क्या है पूरा मामला

एएसआई के द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को हिन्दू पक्ष वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता है. इसी ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ नामक संगठन की याचिका दायर की थी जिसके बाद  हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने 11 मार्च2024 को सुनाए आदेश में कहा था, ‘‘ इस अदालत ने केवल एक निष्कर्ष निकाला है कि भोजशाला मंदिर-सह-कमाल मौला मस्जिद परिसर का जल्द से जल्द वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन कराना एएसआई का संवैधानिक और कानूनी दायित्व है.

मुस्लिम पक्ष ने अदा की नमाज

ASI के द्वारा 7 अप्रैल 2003 को जारी आदेश के अनुसार जारी व्यवस्था के मुताबिक हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार इस जगह नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है. इसी के तहत आज शुक्रवार है आज दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नियमानुसार यहां नमाज अदा की.

मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को

धार की भोजशाला एवं कमाल मौला मस्जिद मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. इसके पहले ASI को भोजशाला का सर्वे पूर्ण कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करनी है. सर्वे कार्य हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चल रहा है.

 

 

Exit mobile version