MP News: स्कूल-कॉलेज में एडमिशन लेना ही लाइसेंस बनवाना है, प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराना हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाई के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है, लेकिन यह जरूरी दस्तावेज सरकार के नया पोर्टल और सर्वर डाउन होने के कारण कर नहीं पा रहा है. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदक महीनों में नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचाकर एवं सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं. दरअसल सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीयन रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन करते हुए इसके लिए गया पोर्टल लांच किया है, लेकिन इसकी स्पीड और आवेदन का लोड बढ़ने पर बार-बार डाउन हो जाता है.
यह समस्या नगर निगम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जिले में हजारों आवेदक परेशान हो रहे हैं. शहर में निगम पर काम नहीं होने से सभी तरह के आवेदन मुख्य कार्यालय पर लेकर आवेदक पहुंच रहे हैं. प्रतिदिन 100 से 150 आवेदन आते हैं, वर्तमान में इनकी संख्या ज्यादा है. इसके जन्म तिथि या अन्य कोई करेक्शन करवाने डिजिटल प्रमाणपत्र हिंदी अंग्रेजी में निकलखने वाले भी परेशान हो रहे हैं. इसके लिए प्रभारी निगमायुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने भी केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को चिट्ठी लिखी है. वहीं इस पूरे मामले पर बालगोविंद चतुर्वेदी ने बताया की कुछ तकनीकी कारण से यह समस्याएं आ रही है. इसको ठीक करने के प्रयास किये जा रहे हैं. इसके ठीक होने तक परेशानी हो रही है. विशेषज्ञों के मुताबिक नई व्यवस्था सुचारू होने तक नए प्रमाण पत्र के लिए पुराना पोर्टल जारी रखें या मैन्युअल सुविधा उपलब्ध करवाएं जिससे लोगों परेशानी न हो.
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एक बार जन्म तारीख डालने के बाद संशोधन नहीं होगा
नई व्यवस्था के तहत अब जन्म प्रमाण पत्र में कम तारीख में संशोधन नहीं हो सकेगा. एक बार जो दर्ज हो गई, की मान्य होगी. इसी तरह जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने पर भी बनाने के प्रावधान किए हैं. सरकार की मंशा है कि यह आधार से इंटीग्रेट से जाए वे ओवर नंबर में कमी आएगी. वर्तमान में कुछ रजिस्ट्रेशन ती अनेक स्थानों पर है, जिसने फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेसी बढ़ रही है. सरकार की तैयारी तो यहां तक है कि यदि किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, इसका मृत्यु प्रमाणपत्र बन जाए तो सूचना के साथ आधार, मतदाता सूची से नाम और अन्य जरूरी दावे भी स्वतःही जाएं.
पुराने के लिए अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जरूरी
पुराने जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्रकरण देना होगा. इसके लिए जहां जन्म हुआ है, वहां संबंधित अथार्टी से प्रमाण पत्र लेग होगा कि वहां इस नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं है. इसके बाद लोक सेवा चरटरी केंद्र पर आवेदन देना होगा. सीलवर इसका परीक्षण करके एक आदेश जारी करें. जिसके आधार पर प्रमाण पत्र बन सकेगा. इसमें संबंधित विभाग को इसके लिए पत्र लिखा है.