MP News: मध्य प्रदेश में 9 साल बाद सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुल गया है. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने उच्चस्तरीय बैठक में प्रमोशन को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. CS अनुराग जैन ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने हर हाल में 31 जुलाई तक पदोन्नति यानि प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं.
सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर
मध्य प्रदेश के 50 हजार सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. जुलाई 2025 के अंत तक 50 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होगा. इनमें मंत्रालय स्तर से लेकर जिलों में काम करने वाले शासकीय सेवक शामिल रहेंगे. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में होने वाली DPC के बाद 50 हजार और अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
कर्मचारी संगठन आमने-सामने
पदोन्नति नीति को लेकर संगठनों का एक वर्ग नई नीति को कर्मचारियों के खिलाफ बता रहा है तो दूसरा पक्ष नीति के समर्थन में है. प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा कर्मचारियों-अधिकारियों की पदोन्नति के लिए जारी किए गए नए नियमों का विरोध हो रहा है. मंत्रालय में पदस्थ अनारक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी दफ्तर में सरकार के पदोन्नति नियम के विरोध में स्लोगन लिखी टोपी लगाकर काम करने पहुंचे हैं. मंत्रालय में सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी एकजुट होकर प्रदर्शन कर आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं.
मंत्रालय अधिकारी-कर्मचारी सेवा संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने मंत्रालय के कर्मचारियों-अधिकारियों से कहा है कि अभी नए पदोन्नति नियमों और पुरानी व्यवस्था में पदोन्नति के 36% पद आरक्षित वर्ग को मिलेंगे. इसमें 20% एसटी और 16% एससी वर्ग के लोग होंगे. इसके बाद अनारक्षित वर्ग के लिए जो पदोन्नति के 64% पद बचेंगे. इसमें भी आरक्षित वर्ग के लोग वरिष्ठता के हिसाब से आएंगे. उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है तो लंबे समय तक रहता है और सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकारी कुछ समय के लिए ही पद पर रहकर रिटायर हो जाता है. क्या हमारा प्रदेश की और राष्ट्र की उन्नति में कोई योगदान नहीं है.
मंत्रालय में कर्मचारियों के आरक्षण की स्थिति
- अंडर सेक्रेट्री के 65 पद में से 58 पदों पर आरक्षित वर्ग के अधिकारी पदस्थ
- उप सचिव के 14 पद हैं जिसमें से सभी पदों पर आरक्षित वर्ग के अफसर पदस्थ
- अपर सचिव के तीन पद हैं और तीनों पर आरक्षित वर्ग के अफसर पदस्थ
प्रदेश के कर्मचारियों की स्थिति
- कर्मचारियों के लिए जिनका प्रमोशन 2016 से अटका हुआ है.
- सरकार ये दावा कर रही है कि इससे कर्मचारयों और अधिकारियों के प्रमोशन की राह तो आसान होगी ही, साथ ही 2 लाख पद खाली हो जाएंगे.
- जिन पर अगले 4 साल में नौजवानों को नियुक्ति मिल सकेगी.
- कर्मचारी संगठनों की राय में नए पदोन्नति नियम में भी सरकार की ओर से 36% पद आरक्षित रखे जाएंगे, जो कि 2002 के नियम जैसा ही है.
- लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दी गई है. ये फैसला 4 लाख 50 हजार कर्मचारियों के लिए तो सौगात ही है, क्योंकि 2016 से रुका उनका प्रमोशन अब हो सकेगा. दूसरा अब साल में 2 बार डीपीसी की बैठक होगी.
