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MP News: जमीन अधिग्रहण के विरोध में उतारा आदिवासी समाज, कलेक्टर के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन

People of the tribal community say that if this scheme is not stopped then there will be a fierce movement by the society.

आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि यदि यह योजना बंद नहीं होती है तो समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा.

MP News: राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने हेतु झाबुआ जिले की थांदला विकासखंड की 12 हजार 726 बीघा जमीन को स्वचिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है. इसी कार्रवाई के विरोध में सर्व आदिवासी समाज एवं आदिवासी सामाजिक संगठन के तहत एक ज्ञापन अनुविभाग के अधिकारी थांदला को सौंप गया. इस अवसर पर आदिवासी संगठन के साथ सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी उपस्थित थे.

सैकड़ों की संख्या में एकजुट आदिवासी

सर्व आदिवासी समाज और आदिवासी सामाजिक संगठन जिले में हो रहे अवैध उत्खनन, अवैध शराब परिवहन, विकास के नाम पर आदिवासी जमीनों का अधिग्रहण आदि का लंबे समय से विरोध कर रहा है. शासन द्वारा इन दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जाने हेतु थांदला विकासखंड की ग्राम पंचायत झारनी, छायन, बालवासा, जुलवानिया, मुजाल, धामनी आदि पंचायतों की जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है. जिसका विरोध दर्ज कराते हुए सैकड़ो की संख्या में आदिवासी समाज के पदाधिकारी थांदला अनुविभागीय अधिकारी तरुण जैन के पास पहुंचे.

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उग्र आंदोलन की चेतावनी

उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन देते हुए मांग की है कि, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा के तहत, पेसा एक्ट कानून के तहत ठहराव प्रस्ताव पारित कर सर्वानुमति से यह निर्णय लिया गया है कि सौर ऊर्जा पार्क की योजना को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए. आदिवासी समाज के पदाधिकारी ने मांग की है कि यदि यह योजना बंद नहीं होती है तो समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा.

सैलाना विधायक बोले- भूमाफिया आदिवासियों की जमीन पर कर रहे कब्जा

विस्तार न्यूज़ से चर्चा करते हुए सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने बताया कि 2022 से सोलर पार्क की तैयारी शासन द्वारा की जा रही है. जिसके तहत बड़े-बड़े कॉर्पोरेट से जुड़े भूमाफिया अवैध तरीके से आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं. इस योजना के तहत 6 पंचायत की कुल 12 हजार 726 बीघा जमीन अधिग्रहण होना है. ऐसे में गरीब आदिवासी कहां जाएगा. उन्होंने शासन को नियमों की चेतावनी देते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में पेसा कानून लागू होता है. ऐसे में यह अधिग्रहण कानून का उल्लंघन होगा.

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