MP News: मध्य प्रदेश की 5 जगहें जल्द ही आदर्श केंद्र के रूप में विकसित होने वाली हैं. इस बारे में पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में श्रम कल्याण मंडल ने फैसला ले लिया है. उज्जैन, पीथमपुर, भोपाल, जबलपुर और सतना में पांच आदर्श केंद्र विकसित किए जाएंगे.
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— Prahlad Singh Patel ( वृक्ष से जल, जल से जीवन) (@prahladspatel) October 18, 2024
मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस
मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल ने प्रदेश में उज्जैन, पीथमपुर, भोपाल, जबलपुर और सतना में पांच आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है. श्रमोदय आदर्श ITI मुगालिया में अब सिविल इंजीनियरिंग अस्सिटेंट, टेक्नीशियन मेंकाटोनिक्स, एडवांस सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन में कोर्स कर पाएंगे.
मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें-
- भवन विहीन ग्राम पंचायतों के लिए 1400 ग्राम पंचायत भवनों की स्वीकृति प्रथम चरण में जारी की जा रही है.
- स्थानीय ग्रामीण समुदाय हेतु सामुदायिक भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध रूप से किया जाएगा.
- मनरेगा योजना अंतर्गत श्रम सामग्री (60:40) का अनुपात अभी तक जिला स्तर पर दिया जाता था. अब इसको जनपद स्तर पर दिया जाएगा.
- 25 लाख तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार सरपंचों को दिए गए हैं. तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री को अधिकृत किया जा चुका है.
- महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कपिलधारा की इकाई लागत राशि तथा पेयजल हेतु बनाने वाले सामुदायिक कूप की लागत राशि में अंतर है. इसको युक्ति युक्त करने का अनुरोध किया गया है. इस पर विचार किया जाएगा.
- पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 का दुरुपयोग सरपंच के विरुद्ध ना हो इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे.
- सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले तथा आदतन शिकायतकर्ता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संवाद हुआ है.
- सरपंचों के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव तीन चौथाई बहुमत से पास करने एवं 3 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान नगरीय निकायों की तरह पंचायत में भी किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे स्वीकार किया है.
- रोजगार सहायक एवं सचिन की ACR लिखने का अधिकार सरपंच को रहेगा.
- पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 22 के अंतर्गत सरपंचों को जनपद पंचायत में रोस्टर के हिसाब से 20% प्रतिवर्ष बुलाए जाने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित होगा.