MP News: मध्य प्रदेश में एक छात्र खास पहल की है. भोपाल के छात्र की पहल पर प्रदेश के कई पेड़ कटने से बच जाएंगे. भोपाल में छात्र की याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(National Green Tribunal) ने सड़क निर्माण के लिए काटे जा रहे पेड़ों पर रोक लगा दी है. याचिका दायर करने वाले छात्र लॉ की पढ़ाई कर रहा है और उसका नाम सानिध्य जैन है. सानिध्य ने ही NGT में पेड़ों को कटाई से बचाने की गुहार लगाई थी.
NGT ने 10 जून तक रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश
दरअसल, सानिध्य जैन ने NGT में दायर की याचिका में इस बात की चिंता जताई थी कि सड़क निर्माण में पेड़ काटे जाने से कई रहवासी इलाकों में बारिश के दिनों में पानी भर जाएगा, जिसके कारण हजारों लोगों को परेशानी होगी. सानिध्य की याचिका पर न्यायाधीश शिवकुमार सिंह, डॉ ए. सेंथल वेल ने सुनवाई करते हुए सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी. साथ उन्होंने कलेक्टर, डीएफओ और पर्यावरण विभाग को इस मामले में 10 जून तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि, भोपाल के कई इलाकों में सड़क निर्माण को गति देने के लिए पेड़ों की कटाई का मामला जानकारी में आया था. इसके बाद जिसके बाद सानिध्य ने NGT में याचिका दायर की.
यह भी पढ़ें: MP News: पंचतत्व में विलीन हुईं माधवी राजे सिंधिया, बेटे ज्योतिरादित्य ने दी मुखाग्नि, भावुक हुए सिंधिया
कटे हुए पेड़ों की नहीं की जा सकेगी भरपाई
सानिध्य जैन ने NGT में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की ओर से बीच शहर के कई साल पुराने 132 पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया. बता दें कि, इनमे से कई पेड़ स्वर्ण जयंती पार्क, बावड़ियाकलां, कोलार रोड पर सुरक्षित स्थानों पर लगे हैं. उन्होंने NGT से कहा कि इन पेड़ों को काटे बिना भी सड़क का निर्माण संभव है, लेकिन प्रशासन इन्हें काटने पर आमादा है. सानिध्य ने NGT में तर्क रखते हुए कहा कि पेड़ों कटाई से जमीन की जल संग्रह क्षमता घट जाएगी और बारिश के दिनों में भोपाल के शाहपुरा, शैतान सिंह चौराहा, बंसल हॉस्पिटल के आसपास, बावड़ियाकलां, रोहित नगर समेत कई इलाकों में पानी भर जाएगा. इस कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. वहीं, दूसरी ओर कटे हुए पेड़ों की भरपाई भी नहीं की जा सकेगी.