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MP के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी जरूरी खबर, लागू होने वाले हैं नए नियम

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सरकारी कर्मचारी (फाइल फोटो)

MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों को पेंशनर्स के लिए पेंशन से जुड़ी जरूरी खबर है. प्रदेश सरकार जल्द ही नए पेंशन नियम लागू करने वाली है. इसके लिए वित्त विभाग की समिति ने प्रारूप तैयार कर लिया है. नए नियम लागू होने से राज्य के 10 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनरों को सीधे तौर पर फायदा होगा.

31 मार्च से पहले लागू हो सकते हैं नियम

प्रदेश सरकार 31 मार्च से पहले राज्य में पेंशन से जुड़े नए नियमों को लागू करने की तैयारी में है. वित्त विभाग की समिति ने इसके लिए प्रारूप तैयार कर लिया है. नए नियमों के तहत परिवार पेंशन, ऑनलाइन प्रक्रिया, और अवकाश नियमों में बदलाव प्रस्तावित है. साथ ही सेवा पुस्तिका भेजने की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है.

नए नियमों में क्या होगा बदलाव?

नए नियमों में जानकारी के मुताबिक 25 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्यक्ता को परिवार पेंशन का लाभ देने का प्रविधान प्रस्तावित है. इसके अलावा नियम में ये प्रावधान भी किया जा सकता है कि वसूली के प्रकरण में पेंशन से राशि तभी काटी जा सकती है, जिसमें वसूली की सूचना सेवानिवृत्ति के पहले दी गई हो.

कोर्ट पहले भी इस तरह के विभिन्न मामलों में ऐसे में फैसले सुना चुका है. इसी तरह अवकाश संबंधी 1977 के नियम भी अद्यतन किए गए हैं. नए नियमों में परिवार पेंशन, ऑनलाइन प्रक्रिया, और अवकाश नियमों में बदलाव प्रस्तावित है.

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1976 के नियम लागू

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पेंशन नियम 1976 के लागू हैं. इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रावधानों को लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया था. इसके अलावा लंबे समय से पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा इसकी मांग की जा रही थी. कर्मचारी आयोग ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद रिपोर्ट बनाकर सौंपी थी.

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