MP News: मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम का पालन नहीं करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है. नगर निगम ने 525 से अधिक संस्थानों को न केवल नोटिस जारी किया है बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया है.
क्या है मीडिया नियम?
मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 के तहत प्रतिष्ठानों के सामने शासकीय भूमि पर विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है. इस तरह विज्ञापन नियम 27 के अंतर्गत यातायात बाधित करने की श्रेणी में आते हैं. किसी भी संस्था या प्रतिष्ठान को शहर में विज्ञापन या बोर्ड लगाने के लिए नगर निगम में पंजीयन कराना अनिवार्य है. नगर निगम द्वारा मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 को प्रभावशील बनाने के लिए प्रथम चरण में नोटिस देकर संस्थानों को पंजीयन कराने के लिए दवाब बनाया जा रहा है.
निजी संस्थाओं ने रक्षा अपना पक्ष
मध्य प्रदेश आउटडोर मीडिया के संबंध में नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस पर रीवा शहर के निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि सोमवार को निगमायुक्त संस्कृक्ति जैन से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा. निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने निगमायुक्त से कहा कि हमें इस नियम की जानकारी नहीं थी. इस कारण विद्यालयों की गतिविधियों से संबंधित प्रचार प्रसार का विज्ञापन लेख कराया गया है. निजी स्कूलों के प्रति की विगत कुछ वर्षों से वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. इस पर निगमायुक्त ने कहा कि यदि आप अपनी दीवार साफ स्वच्छ कर दें तो आपको इस नियम से राहत मिल जाएगी.
पंजीयन की तीन वर्ष होगी वैधता
जो पंजीयन किए जाएंगे उनकी वैधता 3 वर्ष के लिये वैध होगा एवं विज्ञापन शूल्क कलेक्टर दर का 4 प्रतिशत लगेगा. इसके साथ ही पेंटरों के आग्रह पर वॉल पेंटिंग के लिए निगम द्वारा दीवार चिन्हित कर विज्ञापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. जिससे उनकी आजीविका पर असर न पड़े. निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि प्रचार प्रसार हेतु लिखे गए विज्ञापन को हटाने के लिए समय दिया जाए जिस पर निगम आयुक्त द्वारा समय दिया गया है. उन्हें यह भी बताया गया कि शिक्षण है संस्थान अपनी स्कूल गेट पर स्कूल का नाम, पता आदि की होर्डिंग 3 फिट चौड़ी एवं स्कूल की लम्बाई अनुसार लगा सकते हैं.
आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 के प्रावधान
मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 के मुताबिक किसी भी संस्थान अथवा प्रतिष्ठान को मात्र 3 फिट चौड़ाई एवं लंबाई सुविधानुसार का बोर्ड या होर्डिंग लगाया जा सकता है.
कौन सी गतिविधियों पर प्रतिबंध
दीवार पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन का प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है. इसी प्रकार प्रतिष्ठान के सामने शासकीय भूमि पर विज्ञापन का प्रदर्शन नियम 27 के तहत यातायात बाधित करने की श्रेणी में आता है.नगर निगम प्रशासन द्वारा इस नियम को अभी तक प्रभावशील नहीं किया गया था. लेकिन इसके प्रभावशील होते ही कार्यवाही भी प्रारंभ हो गई है. किन्तु दीवारों पर लिखे गये विज्ञापन को या तो पंजीयन कराकर शुल्क जमा करना होगा अथवा विज्ञापन को खुद से हटाना होगा.
एमएस सिद्दीकी उपायुक्त ने बताया नियम
उप आयुक्त ने बताया की आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 में बनाए गए प्रावधान का उल्लंघन करने पर 525 से अधिक निजी स्कूल संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किये गये हैं. इसका उद्देश्य शहर में लगाये जाने वाले अवैध होडिंग एवं प्रचार सामग्री पर रोक लगाकर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है. विज्ञापन के लिए शहर में दीवारों चिन्हित कर उपलब्ध कराई जाएगी. जिन लोगों को नियम के बारे में संशा है वे नगर निगम कार्यालय में आकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं. नोटिस में दिये गये समय के भीतर दीवारों से विज्ञापन नहीं हटाये गये तो एफआईआर भी कराई जाएगी.