MP News: रीवा में अवैध हथियारों वालों अब खैर नहीं. अवैध हथियारों के शौकीन युवकों को पुलिस पकड़ कर जेल भेज रही है. रीवा पुलिस द्वारा एसपी के निर्देश में विशेष अभियान चला कर अवैध हथियार रखने वाले व इसका अवैध धंधा करने वालों की तलाश कर न सिर्फ उनसे अवैध हथियार बरामद कर रही है बल्कि उन पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है. सोशल मीडिया के इस दौर मे बहुत से रील और सेल्फी लेने के शौकीन युवाओं में हथियारों का क्रेज बढ़ा है.
अब 10 अवैध हथियार जब्त किए गए
रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया की पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि युवाओं में अवैध हथियारों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है. कोई हथियारों के साथ रील बना रहा है तो कोई सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में वायरल कर रहा है. इसके साथ ही कई आपराधिक घटनाओं में भी अवैध हथियार युवाओं के पास से जब्त किए गए है. जिसके बाद जिले में बढ़ रहे अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए SIT टीम गठित की गई जो एडीशनल SP और CSP के नेतृत्व में काम कर रही है. टीम ने करीब 10 अवैध हथियार जब्त करने सहित इतने ही लोगो को गिरफ्तार किया है.
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एसपी ने बताया की पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा है जो इंदौर से हथियार रीवा लाते थे. पुलिस हथियारों की चैन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. एसपी ने ऐसे युवाओं को भी सावधान किया है जो हथियारों के साथ सेल्फी और रील बनाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने पर सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है इसलिए ऐसे शौक और आपराधिक लोगों के संपर्क में न रहें.
हथियारों के साथ फोटो का बढ़ा है प्रचलन
सोशल साइट्स पर इन दिनों हथियार के साथ अपनी फोटो पोस्ट करने का प्रचलन बढ़ने लगा है. कुछ लोग तो कई हथियारों के साथ अपनी फोटो अपने शेयर करके दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं. यह बिल्कुल ही गैरकानूनी है. सोशल मीडिया पर कई लोग इनके प्रभाव में आकर इनसे जुड़ने भी लगते हैं. सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है.
3 साल तक की सजा हो सकती है
हथियार के साथ फोटो अपलोड करने वालों को तीन साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है. वहीं भारी-भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है. बेशक किसी के पास लाइसेंसी हथियार हो लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है. यह असला लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों के उल्लंघन एवं असले के दुरुपयोग की परिधि में आता है. ऐसे में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है. इसके साथ जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ऐसे लोगों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.