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MP News: चेन पुलिंग रोकने के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन पर RPF ने चलाया जागरूकता अभियान, 81 लोगों पर कार्रवाई भी

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भोपाल स्टेशन पर चैन पुलिंग रोकने के लिए कार्रवाई

MP News: रेल सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध समय-समय पर अभियान चलाया जाता है. इसी श्रृंखला में महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय के मार्गदर्शन एवं मंडल रेल प्रबंधक के निर्देशन में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) भोपाल मंडल द्वारा स्टेशन पर बिना उचित कारण चेन पुलिंग करने वाले व्यक्तियों/यात्रियों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं.
आज, भोपाल रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव के मार्गदर्शन में भोपाल पोस्ट से निरीक्षक अनिल कुमार, उपनिरीक्षक रावेन्द्र सिंह, आरक्षक शमशेर आलम, आरक्षक कानाराम, आरक्षक दीपक, आरक्षक सोनवीर, और महिला आरक्षक प्रियंका द्वारा “जन जागरण” जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया.
इस अभियान के दौरान, भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म पर गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठे यात्रियों, यात्री प्रतीक्षालय रूम तथा गाड़ियों में यात्रियों को बैनर और मेगाफोन के माध्यम से यात्री गाड़ियों में चेन पुलिंग न करने के बारे में जागरूक किया गया.
यात्रियों को समझाया गया कि वे समय पर स्टेशन प्लेटफार्म पर आकर, ट्रेन के आगमन पर अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं, चलती गाड़ी में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें, और अनावश्यक रूप से गाड़ियों में चेन पुलिंग की घटना न करें. इसके अतिरिक्त, भोपाल स्टेशन से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12854 भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस, 19712 भोपाल जयपुर एक्सप्रेस, 14814 भोपाल जोधपुर, और 19324 भोपाल अंबेडकर नगर एक्सप्रेस आदि गाड़ियों में ज्यादातर चेन पुलिंग संबंधी घटनाएं यात्रियों द्वारा की जाती हैं.
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि यात्रियों द्वारा समय पर स्टेशन नहीं पहुंचने, गलत गाड़ी में बैठ जाने, गाड़ी में सामान नहीं चढ़ पाने, अन्य सह यात्रियों के गाड़ी में नहीं चढ़ पाने, खाना-पीना लेने के लिए नीचे उतरने, और नींद लग जाने जैसे अनुचित कारणों से गाड़ियों में चेन पुलिंग की जाती है. इस संबंध में यात्रियों को जागरूक किया गया कि चेन पुलिंग करने से अन्य गाड़ियां भी प्रभावित होती हैं. अनावश्यक रूप से, उचित और पर्याप्त कारण के बिना चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत आरोपी को 1 वर्ष तक का कारावास या ₹1,000/- जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. मई 2024 में, गाड़ियों में अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग करने वाले 81 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई की गई है.
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