MP News: मध्य प्रदेश की अमेरिका से अच्छी सड़कों के खराब होने का कारण आखिरकार सामने आ गया है. खराब सड़कों के लिए छत्तीसगढ़ का ठेकेदार जिम्मेदार पाया गया है. मध्य प्रदेश में सड़क बनाने के लिए ठेकेदार ने टेंडर लिया और नकली डामर से पूरी सड़क बना दी. अब ठेकेदार की करतूत पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है. इसके लिए बकायदा आईओसीएल ने जांच कराई और रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है. हालांकि ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेटड करने की मांग की विभाग की तरफ से की जा रही है.
इस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुआ केस
साल 08.12.2016, 692024158 संजय सिंघी 6,83,874 आईओसीएल द्वारा जारी नहीं की गई. 8- 02.02.2016 684837880 संजय सिंघी-आईओसीएल द्वारा जारी की गई. कुल रूपये 45,89,331 इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार अनावेदक सड़क निर्माण ठेकेदार संजय सिंघी द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सिवनी में दिनांक 18.11.2016 को इनबाईस नंबर 692058362 राशि 6,54,876 रूपये, दिनांक 22.11.2016 को इनवाईस नंबर 692159194 राशि 6,51,513 रूपये, दिनांक 22.11.2016 को इनवाईस नंबर 692163258 राशि 6,52,522 रूपये, दिनांक 24.11.2016 को इनवाईस नंबर 692209101 राशि 6,52,858 रूपये, दिनांक 26.11.2016 को इनवाईस नंबर 692259654 राशि 6,61,603 रूपये, दिनांक 25.12.2016 को इनवाईस नंबर 691954870 राशि 6,32,085 रूपये, दिनांक 08.12.2016 को इनवाईस नंबर 692024158 राशि 6,83,874 रूपये के जो इनवाईस लगाये गये है, जो कि कुल राशि 45,89,331 रूपये के है, वह इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा जारी नहीं किये गये है.
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ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण को पहुंचाया नुकसान
फर्जी बिल मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण के पैकेज क्रमांक MP36-UPG-14 एवं MP36-UPG-12 में जिला सिवनी में सड़क निर्माण कार्य में डामर के लगाये गये हैं. इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा मात्र अनावेदक संजय सिंघी को बिल दिनांक 02.02.2016 को इनवाईस नंबर 684837880 का ही जारी किया गया है. इस प्रकार अनावेदक संजय सिंघी द्वारा लगाये गये 07 इनवाईस डामर के फर्जी कूटरचित करके कुल राशि 45,89,331 रूपये के म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सिवनी में लगाकर भुगतान प्राप्त कर शासन को राशि 45,89,331 रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है. अनावेदक संजय सिंघी सड़क निर्माण ठेकेदार, देवेन्द्र जैन स्कूल रोड 50, वर्धमान रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ एवं अन्य का उक्त कृत्य धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया जाता है,