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MP News: दिवाली पर बस यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वालों की खैर नहीं, मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

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परिवहन मंत्री ने की विभागीय बैठक

MP News: त्योहारी सीजन शुरू हो गया है. त्योहार को परिवार के साथ मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने-अपने घर जाते हैं. ऐसे में कई बार देखा जाता है कि लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए बस ट्रांसपोर्टर मनमाना किराया वसूलते हैं. इस पर मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सख्ती दिखाई है. उन्होंने विभागीय अमले को दीपावली त्यौहार को देखते हुए बसों से यात्रियों से नियत टिकिट की राशि से अधिक वसूली करने वाले बस मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

परिवहन मंत्री ने दिए सख्त निर्देश

मध्य प्रदेश में त्योहारों के दौरान बसों में यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि किराए के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित टिकट राशि से अधिक वसूली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

बस मालिक निर्धारित किराए से अधिक न वसूलें

दीपावली के अवसर पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि बस मालिक निर्धारित किराए से अधिक न वसूलें, वरना उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने परिवहन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने परिवहन विभाग के अमले को सभी आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिये भी कहा है.

परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुे कहा कि बसों की जांच के दौरान परिवहन जांच स्टॉफ वर्दी में हो. बॉडीवार्न कैमरे का इस्तेमाल किया जाए, समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी उनके जिले में स्थापित एटीएस (ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन) की नियमित जांच करना सुनिश्चित करें. इस दौरान सचिव परिवहन मनीष सिंह और आयुक्त परिवहन विवेक शर्मा भी मौजूद थे.

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मंत्री ने निर्देश दिए कि बिना वैध बीमा, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग बस पाए जाने पर उन्हें जारी किए गए परमिट की जांच हो. स्टेज कैरिज वाहनों में लाइसेंस प्राप्त कंडक्टर हो. स्लीपर कोच में प्रवेश एवं निर्गम निर्धारित मापदंड के अनुसार हो. स्लीपर कोच में निर्धारित ले-आउट के अनुसार स्लीपर लगे हों, यह सुनिश्चित हो.

बस में फर्स्ट एड बॉक्स हो

अमले को यह निर्देश दिए गए हैं कि लोक सेवा वाहन में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन न किया जाए. समस्त बसों में पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र हों. प्रत्येक बस में प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण अनिवार्य रूप से हों. आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट एवं अन्य बसों द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई हो. बीमा नवीनीकरण और वाहन पंजीकरण की जांच हो. प्रदेश के सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हो, यह सुनिश्चित किया जाए. वाहन पोर्टल पर माइग्रेट होने के पूर्व जिन वाहनों का मोटर कर और पैनाल्टी की राशि दर्ज न हो, ऐसे प्रकरण का निराकरण 15 दिवस में हो.

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