MP Vridha Pension News: मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश भर में 3 लाख से ज्यादा पेंशनरों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को होल्ड कर दिया गया है. यानी 3 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन रोका गया है. इसके पीछे की भी वजह सरकारी सिस्टम और उनके अफसर सामने आए हैं. अफसरों को 31 अगस्त तक वेरिफिकेशन करना था, लेकिन इसके बाद भी 3 लाख से अधिक बुजुर्गों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है. ऐसे में सामाजिक न्याय कल्याण विभाग ने बुजुर्गों की पेंशन को होल्ड करने का आदेश जारी कर दिया है.
E-KYC नहीं होने के कारण रोकी गई पेंशन
प्रदेश में दिव्यांग, बुजुर्ग, निराश्रित और अन्य श्रेणियां में 3 लाख से अधिक पेंशनरों की सामाजिक न्याय विभाग ने पेंशन रोक दी है. दरअसल, इन पेंशनरों का KYC नहीं हो पाया है, जिसके चलते पेंशन होल्ड की गई है. अब घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन कर मृत्यु पलायन कर चुके और अपात्र पेंशन की पूरी तरीके से पेंशन बंद करने की कार्रवाई की जाएगी. अगर जीवित व्यक्ति है तो उसे पेंशन के दायरे में लेकर आया जाएगा.
31 अगस्त तक तय थी समय सीमा
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण आयुक्त ने सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और विभाग के संयुक्त और उच्च संचालकों को इस संबंध में आदेश जारी किया है. विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में पेंशन ले रहे हितकारियों का समग्र पोर्टल पर आधार की E-KYC करने के लिए 31 अगस्त तक समय सीमा तय की गई थी. E-KYC ना होने के कारण पेंशनों की पेंशन होल्ड करने के निर्देश दिए गए थे. प्रदेश में 56 लाख पेंशन में से 30000 पेंशनरों की KYC नहीं हो पाई. अभी तक 3 लाख से अधिक पेंशनों की KYC नहीं हो पाई है, जिसके चलते अब सामाजिक न्याय विभाग में E-KYC नहीं करने वाले सभी पेंशनरों की लिस्ट होल्ड कर दी है.
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विभाग ने भेजी होल्ड पेंशनर की लिस्ट
जितने पेंशनरों की पेंशन बहाल की गई है उनकी संख्या और सूची जिले और निकाय के लोगों का सत्यापन मेन्यू के अंतर्गत भौतिक सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी. अब 30 नवंबर तक ऐसे सभी पेंशन हितग्राहियों के घर-घर जाकर वेरिफिकेशन किया जाएगा. किसी हितग्राही के अपात्र पलायन और अन्य कारणों से पेंशन बंद करने की यदि हितग्राही द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार KYC कर ली जाती है तो पुनः नवीन आवेदन दर्ज कर पेंशन स्वीकृत की कार्रवाई पात्रता के आधार पर की जाएगी.
चलने फिरने में असमर्थ को जारी होगी पेंशन
ऐसे पेंशन हितग्राही जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं. उनकी वृद्धा अवस्था और दिव्यांगता के कारण उनके समग्र पोर्टल पर E-KYC नहीं हो पाई है, तो ऐसे मामलों में स्थानीय निकायों की अधिकारी निरीक्षण कर पुष्टि करेंगे. ग्राम पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी पंचनामा बना कर देंगे कि इन पेंशनरों का समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी करने के सभी प्रयास कर दिए गए हैं. इनका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है. यह वर्तमान में दिए गए पते पर निवासरत है और योजना हेतु पात्र हैं.
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