Eid al-Adha: एक तरफ मध्य प्रदेश में बकरीद पर खुले में कुर्बानी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. इस बीच MP वक्फ बोर्ड ने बकरीद को लेकर एडवायजरी जारी कर दी है. इस एडवायजरी में कुर्बानी के लिए नियमों और कानून का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नमाज पढ़ने और साफ-सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं.
MP वक्फ बोर्ड की एडवायजरी
- सड़क पर नमाज बिना प्रशासन की अनुमति के ना पढ़ी जाए
- कुर्बानी को लेकर भी नियमों का रखा जाए ध्यान…
- कुर्बानी की जगह को चारों तरफ से दीवार और टीनशेड से बंद रखें. आवश्यक दवाईयों का छिड़काव कराएं.
- साफ-सफाई का ध्यान रखा जाना अपनी धार्मिक एवं नैतिक जिम्मेदारी समझें
- कुर्बानी के लिए चयनित स्थानों पर ही कुर्बानी करें. उसे भली भांति ढंक कर अपने स्थान तक ले जाए. कुर्बानी के जानवर की अनुपयोगी चीजों को सुरक्षित एवं नगर निगम/पालिका द्वारा रखे कंटेनर अथवा चयनित जगहों पर ही डालें
- प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी सूरत में न करें एवं सरकारी आदेशों का पूरी से पालन करें
- कुर्बानी का कोई वीडियो और ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल न करें
- ईद की नमाज केवल ईदगाह के अंदर एवं मस्जिद परिसर में ही पढ़ें. गैर जरूरी तौर पर सड़कों में नमाज अदा करने से बचें
- जरूरत महसूस होने पर स्थानीय प्रशासन को भरोसे में लेकर ईद की नमाज अदा करें
बता दें कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश भर में मस्जिदें, कब्रस्तान, दरगाहें मजारात, ईदगाहें, कर्बला और मदरसा स्कूल के रूप में लगभग 15 हजार वक्फ सम्पत्तियां हैं.
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपनी एडवायजरी में लिखा कि सभी कलेक्टरों और जिला दंडाधिकारियों की तरफ से ईद-उल-अज्हा के लिए जारी एडवायजरी का सख्ती से पालन करें और आमजन को इसके बारे में जागरूक करें, ताकि राज्य शासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन हो.
