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MP News: एमपी में नई आबकारी नीति लागू, तीन चरणों में 3500 शराब दुकानों के ठेके दिए जाएंगे

mp liquor policy

प्रतीकात्मक तस्वीर

MP News: मध्य प्रदेश में नई आबकारी व्यवस्था के तहत इस बार करीब साढ़े तीन हजार शराब दुकानों के ठेके तीन चरणों में दिए जाएंगे. आबकारी विभाग ने सभी जिलों की कंपोजिट शराब दुकानों के लिए ई-टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं और पहले चरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है.

कलेक्टर की निगरानी में होगी निगरानी

इस बार सरकार ने रिजर्व प्राइस को पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ाया है. अधिकारियों के अनुसार दुकानों का आवंटन 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए किया जाएगा. जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया की निगरानी करेगी.

क्या है नई व्यवस्था?

नई व्यवस्था के तहत वाइन शॉप और एयरपोर्ट काउंटर को छोड़कर बाकी सभी दुकानें कंपोजिट होंगी, यानी एक ही दुकान से देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब की बिक्री होगी. साथ ही किसी भी दुकान पर बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं रहेगी. सरकार का तर्क है कि इससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनेगी.

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पहले चरण में 27 फरवरी से 1 मार्च तक ऑनलाइन टेंडर डाउनलोड और ऑफर सबमिट किए जा सकेंगे. 2 मार्च को दोपहर 2 बजे ई-टेंडर खोले जाएंगे. इसके बाद निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन बोली प्रक्रिया चलेगी और उसी दिन शाम तक आवंटन की कार्रवाई पूरी की जाएगी. दूसरे और तीसरे चरण की प्रक्रिया क्रमशः 3 से 5 मार्च तथा 6 से 7 मार्च के बीच पूरी की जाएगी.

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