MP Election Commission Press Conference: देशभर में मतदाता सूची को नया रूप देने की दिशा में चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा की है. बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश सहित कुल 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इनमें अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, पुड्डचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस चरण में मतदाता सूची को अद्यतन करने के साथ ही नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और सूची में मौजूद त्रुटियों को सुधारा जाएगा. इससे चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी.
मध्य प्रदेश में करीब 21 साल बाद होगा SIR
SIR को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि प्रदेश में करीब 21 साल बाद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू की जा रही है. आखिरी बार यह प्रक्रिया वर्ष 2002 से 2004 के बीच हुई थी. इस बार चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है. आयोग ने बताया कि फिलहाल प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख मतदाता हैं.
निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राज्य में इस बार हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे. वर्तमान में कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या इससे अधिक है. फिलहाल प्रदेश में 65 हजार 14 मतदान केंद्र हैं, जो बढ़कर करीब 72 हजार तक हो जाएंगे.
SIR पर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक
SIR की तैयारी को लेकर आज प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई. राजनीतिक दलों से उनके BLA की जानकारी मांगी गई है. साथ ही जिला कलेक्टरों से भी चर्चा हुई है. कल कलेक्टरों और ERO की ट्रेनिंग होगी. इसके बाद जिला कलेक्टर अपने-अपने क्षेत्रों में BLO को प्रशिक्षण देंगे.
चुनाव आयोग ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO घर-घर जाकर Enumeration फॉर्म भरवाएंगे. 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां मंगवाई जाएंगी. 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी और SIR की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
नए मतदाता BLO के माध्यम से जुड़वा सकेंगे नाम
SIR के अंतर्गत नए मतदाता BLO के माध्यम से अपने नाम जुड़वा सकेंगे. BLO कम से कम तीन बार मतदाता के घर जाएगा. वहीं मृत, विस्थापित या एक से अधिक जगह पंजीकृत मतदाताओं के खिलाफ भी BLO कार्रवाई करेगा.
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर कार्ड यह सुनिश्चित नहीं करता कि मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं. हर मतदाता को BLO द्वारा दिए गए फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी. फॉर्म में गलत जानकारी देने पर एक साल की सजा, जुर्माना या दोनों की कार्रवाई हो सकती है. चुनाव आयोग ने कहा कि आखरी बार हुए SIR में जिन परिवारों के सदस्यों के नाम पहले से सूची में थे, उनके लिए यह सुविधा रहेगी कि वे फॉर्म में वही जानकारी भर दें, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.
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वोटर वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं पुरानी SIR की सूची
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि राजनीतिक दल लगातार मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठाते रहे हैं. आयोग ने यह भी बताया कि वोटर अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर पुराने SIR की सूची देख सकते हैं. पूरे देश में 2003 में हुए SIR की जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध है.
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन ने कहा कि इस बार SIR पूरी पारदर्शिता और तकनीकी सहायता के साथ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हर मतदान केंद्र पर संतुलित संख्या में मतदाता होंगे ताकि मतदान प्रक्रिया और भी सुगम बन सके.
